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लिफ्ट देने के बहाने 13 साल की लड़की से छेड़छाड़ पड़ी महंगी, आरोपी को एक साल सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, नागपुर। एक 13 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करना एक युवक को महंगा पड़ा। जिला व सत्र न्यायालय में एक 13 वर्षीय छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने आरोपी द्वारा उससे छेड़छाड़ करने व बाद में उसके घर के सामने जाकर उसे परेशान करने के प्रकरण में आरोपी निखिल बापूराव सलाम को जिला व सत्र न्यायालय ने एक वर्ष सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम नहीं भरने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार 13 वर्षीय छात्रा की शिकायत पर वर्ष-2018 में आरोपी निखिल सलाम पर कोंढाली थाने में धारा 354 अ, 411, सहधारा 8,12 पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी निखिल को गिरफ्तार किया था। करीब दो वर्ष पहले मार्च माह में पीड़ित बालिका स्कूल जाने के लिए खुर्सापार फाटा के पास अकेली खड़ी थी। इस दौरान आरोपी निखिल सलाम (24), खुर्सापार निवासी वहां पहुंचा। उसने बालिका से पूछा कि, कहां जाना है। बालिका ने उसे बताया कि, खुर्सापार की स्कूल में जाना है। आरोपी ने बालिका को अपने दोपहिया वाहन पर बैठाकर स्कूल छोड़ने की बात की। इंकार करने पर उसने बालिका के साथ छेड़छाड़ की।
आरोपी दूसरे दिन पीड़ित छात्रा के घर के सामने चककर लगाकर उसे परेशान करने लगा। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इस प्रकरण की जांच कोंढाली थाने के तत्कालीन पुलिस उप-निरीक्षक वी. के. कोरडे ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जिला व सत्र न्यायालय ने सोमवार काे इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी निखिल सलाम को दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास व जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से अधिवक्ता सोनाली राऊत ने पैरवी की। इस दौरान पुलिस अधिकारी अरुण भुरे, प्रमोद पाटील, राजेन्द्र वानखेडे, शंकर तराडे, हवलदार सुनील आदमने ने सहयोग किया।
Created On :   5 Nov 2019 1:20 PM IST