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आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी चंद्रा कोचर को नहीं मिली राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी चंद्रा कोचर को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने माना है कि प्रथम दृष्टया कोचर की मुख्य कार्यकारी पद से की गई बर्खास्तगी वैध नजर आ रही है। इसलिए उसे फिलहाल अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है। साल 2018 में बैंक ने कोचर की सेवा समाप्त कर दी थी। लिहाजा कोचर ने सेवा निवृत्ति से जुड़े लाभ प्रदान किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था। जिसे न्यायमूर्ति रियाज छागला ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति ने कोचर को उनके पास उपलब्ध बैंक के 6.90 लाख शेयर को लेकर भी कोई कदम उठाने से रोक दिया है। कोचर को बैंक से यह शेयर साल 2018 में मिले थे। न्यायमूर्ति ने कोचर को 6.90 लाख के शेयर की स्थिति को लेकर भी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोचर ने अपने आवेदन में दावा किया था कि उसे अब तक सेवा निवृत्ती से जुड़े लाभ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके नियोक्ता (बैंक) को सेवा निवृत्ति से जुड़े लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। क्योंकि सेवा शर्तों के तहत यह नियोक्ता का दायित्व है कि वह उसे सेवा निवृत्ति से जुड़ा लाभ प्रदान करें।
Created On :   10 Nov 2022 3:00 PM GMT