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व्हाट्सएप पर पत्नी को तीन तलाक, मुंबई में नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। व्हाट्सएप पर पत्नी को तीन तलाक देने वाले एक शख्स के खिलाफ मुंब्रा पुलिस ने हालिया अस्तित्व में आए तीन तलाक विरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा महिला ने प्रताड़ित करने के आरोप में ससुराल वालों के खिलाफ भी आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है फिलहाल मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
मामले में जन्नत बेगम पटेल (31) ने अपने पति इम्तियाज गुलाम पटेल (35) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कड ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून की धारा 4 के साथ आईपीसी की धाराओं 498ए, 406, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है। महिला ने बताया कि कि इम्तियाज ने उसे पिछले साल नवंबर महीने में ह्वाट्सएप पर तीन तलाक का संदेश भेजकर तलाक दे दिया था। शिकायतकर्ता पिछले आठ महीनों से अपने मायके में रह रही है जबकि आरोपी किसी और महिला के साथ मुंबई में रहता है। जिस समय तलाक दिया गया महिला 7 महीने का गर्भवती थी। जन्नत का आरोप है कि इम्तियाज के परिवार वालों ने उसे दहेज के लिए भी परेशान किया। उसने मामले में सास, ससुर और ननद के खिलाफ भी पुलिस से शिकायत की है। तीन तलाक कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राज्य में तीन तलाक विरोधी कानून के तहत दर्ज हुआ यह पहला मामला बताया जा रहा है। बता दें कि एक बार में तीन तलाक बोलकर विवाह तोड़ने के खिलाफ बने इस कानून के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद एक अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंजूरी दे दी है। कानून के तहत तीन तलाक देने वाले पतियों के लिए तीन साल तक कैद की सजा का प्रावधान है।
तीन तलाक के विरोध में प्रदर्शन
रजा अकादमी ने शुक्रवार को तीन तलाक विरोधी कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। नमाज के बाद दक्षिण मुंबई के मदनपुरा इलाके में स्थित हरी मस्जिद के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।
Created On :   2 Aug 2019 8:43 PM IST