ट्रैफिक नियमों को लेकर कंट्रोवर्सी , पुलिस में पुराने, कोर्ट में नए नियम मान्य

Controversy about traffic rules new rules accepted in court
ट्रैफिक नियमों को लेकर कंट्रोवर्सी , पुलिस में पुराने, कोर्ट में नए नियम मान्य
ट्रैफिक नियमों को लेकर कंट्रोवर्सी , पुलिस में पुराने, कोर्ट में नए नियम मान्य

डिजिटल डेस्क,नागपुर। शहर में ट्रैफिक नियमों के चलते एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। एकतरफ जहां पुलिस पुराने नियमों से चालानी कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ कोर्ट में नए नियमों के हवाले से जुर्माना लगाना शुरू हो गया है। कोर्ट ने ड्रिंक एंड ड्राइव के दो मामलों में 11-11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट में 1 सितंबर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नए नियमों को मान्य किया गया, जबकि पुलिस अभी भी आदेश नहीं मिलने की बात कहकर पुराने नियमों पर ही चालानी कार्रवाई कर रही है। एक ही शहर में दो तरह के नियम एक साथ चल रहे हैं। 

यातायात पुलिस विभाग का कहना है

नागपुर शहर यातायात पुलिस विभाग का कहना है कि उन्हें नए नियम का अभी तक कोई भी आॅफिशियली नोटिफिकेशन नहीं मिला है। इसलिए 1 सितंबर से अभी तक पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्रंक एंड ड्राइव (डीडी) की कार्रवाई कर रहा है। 1 से 3 सितंबर के दरमियान नागपुर यातायात पुलिस विभाग 10 जोन में 84 ‘ड्रंक एंड ड्राइव’ की कार्रवाई कर चुका है। पकड़े गए वाहन चालक न्याय दंडाधिकारी मोटर वाहन न्यायालय, नागपुर के समक्ष हाजिर किए गए। अदालत ने उन्हें जुर्माना भरने का आदेश दिया। 

नए ट्रैफिक नियमों के पालन का मामला

यातायात पुलिस विभाग के उपायुक्त चिन्मय पंडित ने कहा िक पुलिस मोटर वाहन से जुड़े मामले में चालान कार्रवाई करती है। वाहनों में ओवर लोडिंग और ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में पुलिस कार्रवाई करने के बाद उसे  संबंधित न्यायपालिका के पास भेज देती है। यहां के बाद पुलिस की भूमिका खत्म हो जाती है। आगे न्यायपालिका आदेश देती है। ओवर लोडिंग और  ड्रंक एंड ड्राइव (डीडी) मामले के अलावा मोटर वाहन एक्ट से जुड़े 30 से 32 प्रकार की कार्रवाई पुलिस करती है। जुर्माने की रकम पहले से ही तय है।  

9 महीने में साढ़े 14 हजार से अधिक मामले

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर यातायात पुलिस विभाग के 10 जोन में 1 जनवरी से लेकर 2 सितंबर तक डीडी की साढ़े 14 हजार से अधिक केस किए गए। इन दस जोन में मोटर व्हीकल एक्ट की विविध धाराओं व डीडी कार्रवाई सहित 3 लाख से अधिक चालान कार्रवाई की, जिसमें डीडी की कार्रवाई भी शामिल है। इन 9 महीने में एमआईडीसी जोन में डीडी के तहत 1140, सोनेगांव जोन में 929, सीताबर्डी जोन में  1887, सदर जोन में 1582, काॅटन मार्केट जोन में 1869, लकड़गंज जोन में 2016, अजनी जोन में 1696, इंदोरा जोन में 2234, सक्करदरा जोन में 488 और कामठी यातायात जोन में 844 डीडी की कार्रवाई की गई। 

नए जुर्माने की दो रसीदें सोशल मीडिया पर वायरल 

सूत्रों के अनुसार, कमलेश दुरुगकर और रवींद्र खांडेकर पर भी सक्करदरा यातायात जोन अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा डीडी की कार्रवाई की गई थी।  दाेनों को संबंधित न्यायपालिका ने 11-11 हजार रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया। अन्य लोगों की तरह कमलेश और रवींद्र ने भी चालान भरा था। इन दोनों की न्यायपालिका से मिली जुर्माने की रसीद सोशल मीडिया पर वायरल होने पर शहर भर में चर्चा का विषय बन गई। 1 सितंबर को नए नियम लागू होने के बाद नागपुर शहर में यह पहली कार्रवाई होने की चर्चा तक सोशल मीडिया पर होने लगी थी। 

Created On :   5 Sept 2019 11:10 AM IST

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