ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ सकता है महंगा, बढ़ी जुर्माने की राशि

Breaking traffic rules may have to be costly amount of fine increased
ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ सकता है महंगा, बढ़ी जुर्माने की राशि
ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ सकता है महंगा, बढ़ी जुर्माने की राशि

 डिजिटल डेस्क, नागपुर । ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब देश के कई राज्यों में ज्यादा चालान कट रहा है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाली जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। संतरानगरी में अभी तक संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अभी तक चालान वसूलना शुरू नहीं हुआ है। कुछ मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है जैसे- रांग साइड से वाहन चलाना या तेज गति से वाहन चलाने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा सीधा 1 हजार रुपए का चालान बनाती है। शहर ट्रैफिक पुलिस विभाग ने जनवरी और फरवरी माह में 85 हजार वाहन चालकों का चालान बनाया, इसमें 55 हजार वाहन चालकों ने कंपाउंड चालान (घटनास्थल पर ही चालान जमा कर देना) जमा किया। इस दो माह में नागपुर की ट्रैफिक पुलिस ने 1 करोड़ 33 लाख 51 हजार 250 रुपए वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया। इसमें सभी प्रकार के वाहन चालक शामिल हैं। 

चाभी नहीं निकाल सकते हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी 
ट्रैफिक पुलिस विभाग के एक पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया िक यह बात तो सही है िक ट्रैफिक पुलिस किसी भी वाहन चालक की चाभी नहीं निकाल सकता है। इस बारे में वरिष्ठ अधिकारी बार-बार पुलिस कर्मियों को सचेत करते रहते हैं, लेकिन मानों उनकी आदत ही बन गई है। वह वाहन चालक को रोकते ही उसकी चाभी निकालकर अपनी जेब में डाल लेते हैं। बात मारपीट तक आ जाती है। पिछले वर्ष इस तरह की ट्रैफिक पुलिस की हरकत  के चलते मारपीट के कई मामले सामने आए। जबरन चाबी निकालने वाले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से जा सकती है।

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4000 चालकों ने सिग्नल किया जंप 
सूत्रों के अनुसार दो माह में 4 हजार वाहन चालकों ने सिगनल जंप किया। चौराहे पर लाल बत्ती चालू नहीं रहने पर भी इन वाहन चालकों ने सिगनल को पार किया, जिससे उन्हें चालान भेजा गया। इसी तरह बिना दस्तावेज के वाहन चलाते हुए 1500 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। 500 वाहन चालकों को रांग साइड से वाहन चलाने पर चालान बनाया गया। डेंजर ड्राइविंग करने वाले 1000 से अधिक वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलानेवाले 15 हजार वाहन चालकों पर चालान कार्रवाई की गई।

पेड और अनपेड करना पड़ता है : अगर किसी कंडिशन में वाहन चालक के पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस उसके वाहन को डिटेन कर सकती है। उसे पेड या अनपेड का चालान दिया जा सकता है। अनपेड चालान में ट्रैफिक पुलिस पर निर्भर करता है िक वह उसे वाहन वापस देता है या नहीं। अनपेड चालान नहीं भरने पर जब भी वह वाहन चालक कहीं पर भी दोबारा पकड़ा जाएगा।, तब उससे सारे पुराने चालान वसूल किए जाएंगे। इस दौरान उसका 3 से 6 माह के लिए  ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।

  घटना               चालान
सिग्नल जंपिंग    200 रु. 
बिना लाइसेंस     500 रु.
रांग साइड         1000 रु. 
डेंजर ड्राइविंग    1000 रु. 
बिना हेलमेट       500 रु.

Created On :   27 Feb 2020 1:36 PM IST

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