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ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पड़ सकता है महंगा, 104 लाइसेंस रद्द
डिजिटल डेस्क, नागपुर। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन होने के बाद अब ट्रैफिक पुलिस भी पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई में जुट गई है। इस बार पुलिस कोई चेतावनी देकर या जुर्माना लगाकर नहीं छोड़ रही, बल्कि अब लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जाने वाली दैनिक कार्रवाई की रिपोर्ट आरटीओ भेजी जा रही है। साथ ही प्रकरणों में दोषी पाए जाने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए सूची भी भेजी जा रही है। इसमें शहर आरटीओ ने अगस्त माह में 104 लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। ये सारे अलग-अलग प्रकरणों में निरस्त किए गए हैं।
जुर्माने की रकम अब देनी होगी और अधिक
ट्रैफिक पुलिस ने शहर आरटीओ को 154 लाइसेंस धारकों की सूची दी गई थी, जिसमें शहर आरटीओ ने 104 लाइसेंस निरस्त किए हैं। शेष 50 को एमएच 49 पूर्व आरटीओ और एमएच 40 ग्रामीण आरटीओ को भेजे गए हैं। सड़क हादसों को कम करने और सुरक्षित यातायात बनाने के लिए लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है।
कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त करने का भी कानून बनाया गया है। इसके तहत ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंक एन ड्राइव प्रकरण में 64 वाहन चालक, सिग्नल जंपिंग करने वाले 28, मोबाइल पर बात करने वाले 12 वाहन चालकों की सूची आरटीओ को दी गई थी, जिन्हें आरटीओ ने निरस्त कर दिया। इसमें सबसे अधिक ड्रंक एंड ड्राइव के प्रकरण में लाइसेंस निरस्त किए हैं।
ऐसी क्या मजबूरी
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रोक लगाने के लिए शहर और ग्रामीण आरटीओ दोनों मंे फ्लाइंग स्क्वाॅड हैं, लेकिन पूर्व आरटीओ मंे नहीं है। इसलिए कार्रवाई भी यहां कम ही हो पाती है। हालांकि शहर आरटीओ का अधिकार क्षेत्र पूरे नागपुर मंे है और फ्लांइग स्क्वॉड पूर्व आरटीओ के अधिकार क्षेत्र मंे भी कार्रवाई कर सकते हैं।
Created On :   8 Aug 2019 3:37 PM IST