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बबुली गिरोह का इनामी डकैत पुलिस के हत्थे चढ़ा -12 बोर के 10 जिंदा कारतूस बरामद
डिजिटल डेस्क, सतना। तराई में अंतराज्यीय दस्यु गिरोह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस की संयुक्त टीम ने बबुली कोल गिरोह के हार्डकोर मेम्बर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 10 कारतूस बरामद किए गए हैं। डकैत पर 5 हजार का इनाम भी रखा गया था। कर्वी एसपी मनोज कुमार झा ने बताया कि रविवार सुबह मारकुंडी थाना क्षेत्र के जंगलों में कॉम्बिंग की जा रही थी। इसी दौरान बबुली गिरोह के सदस्य व 5 हजार के इनामी देशराज कोल उर्फ देस्सू पुत्र गेंदालाल निवासी मसनहा-पुरवा के डोडामाफी गांव से लगे भवनिया-खेर मंदिर के पास छिपे होने की खबर मिली, तब करौहां के जंगल में मौजूद मारकुंडी थाना प्रभारी मोहम्मद अकरम ने मानिकपुर थाना प्रभारी केपी दुबे व एडी दस्ते के साथ तुरंत जंगल पहुंचकर चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए डकैत को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा, लेकिन वह भागने लगा। जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया।
मुठभेड़ में रहा शामिल
आरोपी के कब्जे से 12 बोर के 10 जिंदा कारतूस बरामद कर पूछताछ की गई तो डकैत ने एक मददगार से कारतूस लेकर गंैग को पहुंचाने का खुलासा किया, तब आरोपी के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पूर्व में वह गिरोह के साथ पुलिस मुठभेड़ में भी शामिल था। डकैत देस्सू के जरिए साढ़े 5 लाख के इनामी डकैत बबुली कोल समेत अन्य डकैतों से जुड़ी काफी अहम जानकारियां हाथ लगी हैं, जिसका इस्तेमाल गिरोह का खात्मा करने में किया जा सकता है।
शादी के बाद से करते थे प्रताड़ित
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा मारपीट के मामले में पूरे परिवार को सजा सुनाई गर्ई। न्यायालय द्वारा सोमवार को पारित निर्णय में आरोपी रितेष चौबे 42 वर्ष पिता जयराम चौबे, बृजेश चौबे 44 वर्ष पिता जयराम चौबे, अंजना चौबे 39 वर्ष पति बृजेश चौबे सभी निवासी ग्राम कुदरी थाना सोहागपुर को भादवि की धारा 323 के अधीन न्यायालय उठने तक के लिए कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सूचनाकर्ता की शादी वर्ष 2004 में ग्राम कुदरी में जयराम चौबे के लड़के रितेश चौबे के साथ रीतिरिवाज के अनुसार हुआ था। उसका पति शादी के बाद से ही मारपीट करने लगे थे तथा उसके जेठ ब्रजेश चौबे एवं जेठानी अंजना चौबे मारपीट कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करतें रहते थे। मारपीट से उसके दोनों हाथ की कलाई में चूड़ी टूटने से चोट आई है। पेट में चोट आई। उक्त घटना की रिपेार्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से मुकेश कुमार कोल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।
Created On :   24 Jun 2019 2:19 PM IST