फर्जी सर्टिफिकेट से बना था अधिवक्ता, युवक और दोनों सहयोगियों को 3-3 वर्ष की जेल
डिजिटल डेस्क,कटनी। संजय गांधी लॉ कॉलेज कटनी में फर्जी सर्टिफिकेट से अधिवक्ता बनने वाले युवक और दोनों सहयोगियों को अलग-अलग धाराओं के तहत 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास से तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दंडित किया है। पैरवी लोक अभियोजक जे.पी. चौधरी ने की। यह मामला वर्ष 2008 का है। संदीप तिवारी उम्र 40 वर्ष निवासी नई बस्ती ने कूटरचित दस्तावेज से एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। प्राचार्य ने इसकी शिकायत की थी। जिसमें आरोप लगाए थे कि कॉलेज के व्याख्याता विनोद कुमार चतुर्वेदी ने छात्र संदीप तिवारी को नियमित छात्र का प्रमाण पत्र जारी किया था।
जिसके आधार पर वह पंजीयन कराते हुए वकालत कर रहा है, जबकि महाविद्यालय के रिकार्ड में वह अनुत्र्तीण है। इस प्रकार विनोद चतुर्वेदी यह जानते हुए कि संदीप परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, फिर भी उत्र्तीण होने का नियमित पत्र जारी किया गया। जिसमें हरिप्रसाद चौरसिया ने भी नियम के विरुद्ध जाकर छात्र की मदद की। मामले में आरोपी संदीप कुमार तिवारी को धारा 467 में 3,468 में 3, 420 में 3, 120 ब में 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सभी धाराओं में दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर 6-6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। इसी तरह से विनोद कुमार चतुर्वेदी को धारा 467 में 3,468 में 3, 420 में में 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। हरिप्रसाद चौरसिया को भी धारा 467 में 3,468 में 3, 420 में में 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनेां आरोपियों को सभी धाराओं में दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर 6-6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
Created On :   25 Jan 2023 6:34 PM IST