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सेंट्रल ग्रामीण बैंक से साढ़े 21 लाख का गबन, पूर्व प्रबंधक पर मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सेंट्रल ग्रामीण बैंक की रांझी शाखा में आर्थिक अनियमितताएं एवं शाखा के निलंबित पूर्व शाखा प्रबंधक व कार्यालय सहायक की मिलीभगत से सरकारी अनुदान राशि की बंदरबांट करते हुए साढ़े 21 लाख रुपये का गबन किए जाने की शिकायत थाने में दर्ज कराई गयी है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने बैंक के पूर्व प्रबंधक व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच में लिया है।
यह है पूरा मामला
सूत्रोंं के अनुसार बैंक की वर्तमान शाखा प्रबंधक रश्मि श्रीवास्तव ने एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि बैंक के द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित के द्वारा जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य को शासकीय उद्यमी, स्वरोजगार, स्वसहायता योजना के तहत शासकीय अनुदान राशि प्रदान की जाती है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित के द्वारा चयन समिति से चयनित ऋण प्रकरण बैंकों की शाखाओं को स्वीकृति एवं संवितरण की कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते हैं। बैंक की शाखा द्वारा पात्रता के अनुसार अनुदान मांग कर अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।
420 का मामला दर्ज
इस योजना में शाखा के पूर्व प्रबंधक जो वर्तमान में निलंबित हैं आनंदी लाल जाटव एवं कार्यालय सहायक श्रीमती रंजना श्रीवास्तव के द्वारा अनियमिततायें की गयी हैं। बैंक स्टाफ के साथ अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत, छल कपट एवं धोखाधड़ी से 21 लाख 52 हजार रुपये का गलत तरीके से भुगतान करते हुये गबन किया गया है। शिकायत पर पूर्व शाखा प्रबंधक आनंदी लाल जाटव, कार्यालय सहायक श्रीमती रंजना श्रीवास्तव तथा अन्य के विरुद्ध धारा 409, 420, 120बी के तहत मामला दर्ज कर जाँच में लिया गया है।
इनका कहना है
सेंट्रल ग्रामीण बैंक रांझी में आर्थिक अनियमितता व साढ़े 21 लाख की राशि का गबन किए जाने की शिकायत पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मंजीत सिंह, टीआई रांझी
Created On :   11 Aug 2019 1:04 PM GMT