सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की कैद
डिजिटल डेस्क,सतना। बाजार जा रही किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के षडय़ंत्र में शामिल तीन आरोपियों को रामपुर बाघेलान की सत्र अदालत ने 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। अदालत ने आरोपी राहुल साकेत पिता अशोक साकेत, निवासी रामपुर पर 36 सौ रुपए का, आरोपी शंकर साकेत पिता भाऊ साकेत और बेवी साकेत, निवासी अमझर ताला पर 12-12 सौ रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ मनीष पांडेय ने पक्ष रखा। किशोरी के पिता ने 2 जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराया और बताया कि 30 दिसम्बर 2018 को उसकी पुत्री कहीं चली गई है जो वापस नहीं आई। थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पीडि़ता को दस्तयाब किया। पीडि़ता ने बताया कि वह बाजार जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल से दो लड़के आए और उसका मुंह दबाकर रीवा आरोपिया के घर ले गए और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। थाना पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 376, 342, 364, 366 और पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपियों को जेल और जुर्माने से दंडित किया है।
Created On :   21 Feb 2023 12:07 PM GMT