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कोर्ट से राहत: बॉम्बे हाई कोर्ट से एनसीपी विधायक (शरद पवार गुट) रोहित पवार को बड़ी राहत
- -प्रोजेक्ट बैन नोटिस को भी किया रद्द
- -अदालत ने कहा-बारामती एग्रो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को 72 घंटे के भीतर बंद करने का एमपीसीबी का फैसला अनुचित
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट से एनसीपी विधायक (शरद पवार गुट) रोहित पवार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कहा कि रोहित पवार के स्वामित्व वाली बारामती एग्रो इंडस्ट्रियल को 72 घंटे के भीतर बंद करने का महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) का फैसला अनुचित था। साथ ही अदालत ने एमपीसीबी के चीनी फैक्ट्री को बैन करने की नोटिस को भी रद्द कर दिया। एमपीसीबी ने 27 सितंबर को बारामती एग्रो चीनी फैक्ट्री को यह कहते हुए 72 घंटे के भीतर परियोजना को बंद का नोटिस जारी किया था कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने गुरुवार को बारामती एग्रो इंडस्ट्रियल की याचिका पर अपने फैसले में एमपीसीबी की नोटिस को रद्द कर दिया।
खंडपीठ ने एमपीसीबी से कहा कि यदि आवश्यक समझा जाए, तो परियोजना का निरीक्षण किया जाना चाहिए, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं (बारामती एग्रो) को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही अदालत ने रोहित को राहत देते हुए यह भी कहा है कि फैसले में दर्ज टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए। एमपीसीबी ने दावा किया कि बारामती एग्रो से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। परियोजना को 72 घंटे के भीतर तत्काल बंद करने का नोटिस जारी किया गया था। इस पर रोहित के वकील अक्षय शिंदे ने कहा था कि यह दावा झूठा है और कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। अन्य परियोजनाओं द्वारा मानदंडों के गंभीर और व्यापक उल्लंघन के बावजूद उनके प्रति नरमी बरती जा रही है। बारामती एग्रो ने यह भी दावा किया कि उसे सुधारात्मक उपाय करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है। रोहित के वकील अक्षय शिंदे ने एमपीसीबी द्वारा बारामती एग्रो को 27 सितंबर को जारी अधिसूचना को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका ने दावा किया था कि एमपीसीबी ने मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए उन पर दबाव बनाने के लिए प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
Created On :   19 Oct 2023 7:09 PM IST