Nagpur News: नायलॉन मांजा पर सख्ती, दिसंबर में 47 मामले दर्ज

नायलॉन मांजा पर सख्ती, दिसंबर में 47 मामले दर्ज
  • न्यायालय को दी जानकारी
  • फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बेचा जा रहा
  • पतंग उड़ाने के लिए सूती धागों का ही उपयोग करने कहा

Nagpur News नायलॉन मांजा का उपयोग, उत्पादन, बिक्री और भंडारण प्रतिबंधित है। इसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने दिसंबर महीने में शहर में 47 मामले दर्ज किए हैं। यह जानकारी साइबर अपराध विभाग के पुलिस उपायुक्त रोहित मतानी ने उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ को दी है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष भर के दौरान 84 मामले दर्ज किये गये।

जनहित याचिका पर संज्ञान : नायलॉन मांजा से हो रही जनहानि पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई न्या. नितिन सांबारे और न्या. वृषाली जोशी के पीठ के समक्ष हुई। यह जानकारी तब दायर की गई, जब विदर्भ के पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक से पूछा गया कि इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। इसके मुताबिक, 1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 के बीच 84 मामले दर्ज किए गए। पुलिस उपायुक्त रोहित मतानी ने बताया कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक एक माह की अवधि में 47 अपराध दर्ज किये गये।

साइबर पुलिस भी नजर रख रही है कि कहीं यह प्रतिबंधित मांजा अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, पतंग डोरी, जस्ट डायल, गो मार्ट, फेसबुक मार्केट प्लेस आदि प्लेटफॉर्म के जरिए तो नहीं बेचा जा रहा है। इसके तहत पता चला है कि यह मेटा (फेसबुक) और इंस्टाग्राम पर बेचा जा रहा है और इन कंपनियों को ऐसे 88 लिंक भेजे गए हैं। इसमें कहा गया है कि उन्हें ये बिक्री रोकने का निर्देश दिया गया है। चूंकि राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग ने नायलॉन मांजा पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए संक्रांति के दौरान पतंग उड़ाने के लिए केवल सूती धागों का ही उपयोग किया जा सकता है। न्ययालयीन मित्र के रूप में एड. निश्चय जाधव ने मामले की पैरवी की।

रोक लगाने में प्रशासन विफल : संक्रांति पर्व आते ही खतरनाक नायलॉन मांजा की बिक्री फिर से शुरू हो गयी है। हालांकि, प्रशासन अभी तक इस पर रोक नहीं लगा सका है। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने विदर्भ के पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था कि मांझा की बिक्री और आयात पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए। वाशिम और बुलढाणा पुलिस को छोड़कर विदर्भ के अन्य जिलों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने इन दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

Created On :   7 Jan 2025 3:20 PM IST

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