Nagpur News: नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले दो दुराचारियों को 20 साल की कैद

नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले  दो दुराचारियों को 20 साल की कैद
  • पॉक्सो कानून के तहत कोर्ट ने ठहराया दोषी
  • तीसरे को भी पांच साल की सजा

Nagpur News 16 वर्षीय नाबालिग लड़के से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले दो आरोपियों को जिला न्यायालय ने पॉक्सो कानून की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इन दोनों को 20 साल की कैद और प्रत्येक को 10 हजार रुपए का जुर्माना और रकम न भरने पर 1 साल अतिरिक्त सजा सुनाई है। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत तीसरे आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 5 साल की कैद और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। न्या. आर. पी. पांडे ने यह फैसला दिया है। रोनाल्डो उर्फ मैक्स एनमोनुएल (24) और अनिकेत वासनिक (27) यह 20 साल की सजा पाने वाले दोषियों के नाम हैं, वहीं राहुल तडस (24) को 5 साल की सजा पाने वाले दोषी का नाम है।

रुपए की मांग की | इमामवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में 27 फरवरी 2021 को यह घटना हुई। घटना के दिन नाबालिग अपने दोस्त के साथ रेलवे क्वार्टर इमामवाड़ा परिसर में बैठा था। पीड़ित के दोस्त के नाना पहले रेलवे क्वार्टर में रहते थे, इसलिए वह इसके पहले वहां दो तीन बार गया था। 27 फरवरी को अपराह्न करीब 4 बजे नाबालिग और उसके दोस्त को रेलवे क्वार्टर में बैठा देख उक्त दो आरोपी दुपहिया से वहां आए। कोई पहचान न होने के बावजूद उन्होंने पीड़ित और उसके दोस्त से पैसे मांगे। जब उन्होंने इनकार किया, तो आरोपियों ने धमकी दी कि जब तक पैसे नहीं दोगे, तब तक यहां से जाने नहीं देंगे। इसके बाद आरोपियों ने उनसे जबरन 100 रुपए छीन लिए। इतने में तीसरा आरोपी भी घटनास्थल पर दुपहिया से पहुंचा। आरोपियों ने फिर से 300 रुपए की मांग की, इसलिए पीड़ित का दोस्त पैसे लेने घर गया।

हिम्मत दिखाकर की शिकायत : दो आरोपी पीड़ित को वहीं एक जीर्ण-शीर्ण क्वार्टर में ले गए और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। बाद में दोनों आरोपी फरार हो गए। पीड़ित और उसका दोस्त इस घटना से घबरा गए और अपने-अपने घर चले गए, लेकिन दूसरे दिन पीड़ित लड़के ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को सारी आपबीती बताई। इसके बाद पीड़ित, उसका दोस्त और उनके माता-पिता ने इमामवाड़ा पुलिस थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट सभी पक्षों की दलीलें और सबूतों को ध्यान में लेते हुए तीनाें आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त आदेश जारी किए। राज्य सरकार की ओर से एड. आसावरी पलसोडकर ने पैरवी की।


Created On :   3 April 2025 1:27 PM IST

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