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Nagpur News: माता-पिता के दबाव में विवाह से इनकार करना झूठा वादा नहीं
- हाई कोर्ट : दुष्कर्म के मामले में आरोप पत्र रद्द
- पीड़िता और आरोपी के बीच हुई आपसी सहमति
Nagpur News दुष्कर्म के आरोपों से संबंधित मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अहम फैसला दिया है। इस मामले में आरोपी और पीड़िता के बीच हुए आपसी सहमति के बाद अदालत ने आरोपी के खिलाफ दायर एफआईआर और आरोप पत्र रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने निरीक्षण में कहा कि, आरोपी और पीड़िता के बीच सहमति से संबंध थे और आरोपी ने अपने माता-पिता के दबाव के कारण उससे विवाह करने से इनकार कर दिया था। इन तथ्यों में यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने पीड़िता को विवाह का झूठा वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। न्या. एन. बी. सूर्यवंशी और न्या. एम. डब्ल्यू चांदवानी ने यह फैसला दिया।
शादी करने का फैसला किया था : उत्तर प्रदेश के राजू और नागपुर के जुही (काल्पनिक नाम) यह एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। इस बीच, उन्होंने सहमति से शारीरिक संबंध बनाए। कुछ महीने बाद जब जूही ने शादी पर जोर दिया तो आरोपी ने पीड़िता के साथ बातचीत बंद कर दी और यह कहते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया कि उसके माता-पिता उनकी शादी के खिलाफ हैं। इसलिए जूही ने 14 जुलाई 2023 को प्रताप नगर थाने में राजू के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। राजू को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नागपुर सत्र न्यायालय ने एफआईआर की विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए राजू को जमानत पर रिहा कर दिया।
दोनों ने कहा-रिश्ता सहमति से था : पुलिस ने जांच पूरी कर 12 सितंबर 2023 को अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया। यह एफआईआर और आरोप पत्र रद्द करने की मांग करते हुए राजू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस दौरान जूही और राजू ने आपसी सहमति कर ली और हाई कोर्ट को बताया कि उनका रिश्ता सहमति से था। इसलिए हाई कोर्ट ने इस मामले में दर्ज एफआईआर, आरोप-पत्र और लंबित मामले को रद्द कर दिया। आरोपी की ओर से एड. अक्षज बागडे ने पैरवी की।
इसलिए 20 हजार का जुर्माना : पुलिस से लेकर कोर्ट का समय बर्बाद हुआ। इसलिए कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दायर एफआईआर और आरोप पत्र रद्द करने के लिए आरोपी को 20 हजार का जुर्माना लगाया। यह रकम गोंदिया जिले के तिरोडा बार एसोसिएशन को दी जाएगी।
Created On :   23 Jan 2025 3:25 PM IST