Nagpur news: खुलासा - उपराजधानी के 149 अस्पतालों में आग से सुरक्षा के पुख्ता उपाय नहीं

खुलासा - उपराजधानी के 149 अस्पतालों में आग से सुरक्षा के पुख्ता उपाय नहीं
  • 348 अस्पतालों में से 131 में सभी उपाय योजना
  • 57 निर्माणाधीन इमारत, 84 इमारत खतरनाक घोषित
  • 52 इमारतों की बिजली और जलापूर्ति खंडित करने का नोटिस
  • 13 खतरनाक इमारतों से मरीजों को बाहर निकालने की सूचना

Nagpur news. विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में राज्य भर के अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर हाल ही में सवाल उठाया गया। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर के अस्पतालों से अग्निशमन सुरक्षा के इंतजामों को लेकर ब्योरा मांगा है। इस के तहत मनपा के स्वास्थ्य विभाग से भेजी गई जानकारी में 149 अस्पतालों में सुरक्षा इंतजामों की कमी पाई गई है। इन अस्पतालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 152 अस्पतालों का सुरक्षा ऑडिट भी कराया गया है। राहत की बात यह है कि पिछले 10 माह में एक भी अस्पताल में आगजनी की घटना नहीं हुई है।

सुरक्षा को लेकर लापरवाही

शहर में 149 अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही हो रही है। इनमें से अधिकतर बरसों पहले निवासी इमारत में संचालित हैं। उनके यहां नियमों के तहत अग्निशमन सुरक्षा को लेकर कोई भी उपाय योजना नहीं की गई है। ऐसे में मरीजों के साथ ही अस्पताल के स्टाफ भी असुरक्षा में काम कर रहे है। यानी महाराष्ट्र अग्निशमन उपाय योजना एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम 2006 की अनुसूची 1 और संशोधित अधिनियम 2023 के तहत अब भी बड़े पैमाने पर शहर में अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र के बगैर अस्पताल का संचालन हो रहा है। इतना ही नहीं, निर्माणकार्य पूरा होने के बाद भी अधिवासी प्रमाण-पत्र (आक्युपेंसी सर्टिफिकेट) लिए बगैर ही अस्पताल संचिलात हो रहे हैं।

सख्त चेतावनी दी गई है

अग्निशमन विभाग ने बुनियादी अग्निशमन उपाय योजना को पूरा नहीं करने को लेकर करीब 149 अस्पताल संचालकों एवं चिकित्सकों को तत्काल उपाय योजना करने के निर्देश दिए हैं। अग्निशमन सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 (1) अंतर्गत खतरनाक इमारत घोषित कर 84 इमारतों को नोटिस दिया गया है। अधिनियम की धारा 8 (2) (क) अंतर्गत इमारतों की बिजली और जलापूर्ति खंडित करने के लिए 52 इमारतों, अधिनियम की धारा 8 (2) (ख) में 13 अस्पतालों को खतरनाक इमारतों से मरीजों समेत अन्य को बाहर निकालने के लिए पुलिस विभाग को सूचना दी गई है।

152 अस्पतालों का सुरक्षा ऑडिट

शहर में मनपा के अग्निशमन विभाग से इमारत निर्माणकार्य के लिए दो श्रेणी में अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना होता है। इमारत निर्माणकार्य के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र और इमारत निर्माणकार्य पूरा होने के बाद पुख्ता सुरक्षा और अग्निशमन इंतजामों के निरीक्षण के बाद स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट) दी जाती है। साथ ही इमारत में अग्निशमन उपकरणों को लगाने वाली एजेंसी को प्रत्येक 6 माह में फिटनेस प्रमाणपत्र देना होता है।

34 बगैर एनओसी वाले अस्पताल

राष्ट्रीय इमारत संहिता (नेशनल बिल्डिंग कोड) 2016 और महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक एवं जीव सुरक्षा उपाययोजना अधिनियम 2006 (संशोधित 2023) की धारा 3 के तहत 28 फरवरी 2025 तक शहर में 348 अस्पतालों में से 131 अस्पतालों ने स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (आक्युपेंसी सर्टिफिकेट) लिया है, जबकि 57 अस्पतालों का निर्माणकार्य जारी है। ऐसे में मनपा के अग्निशमन विभाग ने 152 अस्पतालों का फायर ऑडिट भी किया है, इन अस्पतालों में अस्थायी एनओसी लेने वाले 118 अस्पताल और 34 बगैर एनओसी वाले अस्पतालों का समावेश है।


Created On :   10 March 2025 7:14 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story