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Nagpur News: एनडीसीसी बैंक घोटाला प्रकरण को लेकर जांच समिति का केदार को समन
- 14 से 17 अक्टूबर तक सुनवाई
- सरकार ने जांच समिति नियुक्त की
- किसी भी परिस्थिति में सुनवाई स्थगित नहीं होगी
Nagpur News एनडीसीसी बैंक घोटाले के दोषी एवं बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री सुनील केदार को जांच समिति ने समन जारी किया है। राज्य सरकार ने इस मामले में दोषियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 88 के तहत एक जांच समिति नियुक्त की है। इसी समिति ने यह समन जारी किया है।
सुनवाई स्थगित नहीं की जाएगी : एनडीसीसी बैंक घोटाले के संबंध में महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के तहत इस मामले के सभी संबंधित पक्षों के दावों को सुनने के लिए यह जांच समिति गठित की गई है। इस समिति ने जांच शुरू कर दी है। घोटाले के मामलों में दावा करने वाले व्यक्ति या उनके वकील 14 से 17 अक्टूबर 2024 तक 4 दिनों के लिए सुबह 11.30 बजे से रवि भवन, नागपुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुनवाई को उपस्थित होकर अपनी दलीलें पेश कर सकेंगे। समिति ने समन में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में सुनवाई स्थगित नहीं की जाएगी।
दोषियों से पैसे वसूलने की मांग : इस घोटाले में कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए दोषियों से ब्याज समेत वसूला जाए और दो महीने के अंदर किसानों और खाताधारकों को बांटा जाए, इस मांग को लेकर सावनेर और रामटेक में पीड़ित किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। साथ ही सितंबर महीने में रामटेक से एक मार्च भी निकाला गया था।
Created On :   9 Oct 2024 12:18 PM IST