Nagpur News: अब पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, 30 करोड़ की राशि मंजूर

अब पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, 30 करोड़ की राशि मंजूर
  • 27 जनवरी तक रकम जमा की जाएगी
  • 400 मामलों में दुर्घटना पीड़ितों को देना है मुआवजा
  • जिला अदालत के क्लर्क के घोटाले से लंबित हुआ

Nagpur News जिला अदालत के क्लर्क दुर्योधन डेरे के वित्तीय घोटाले के कारण रुके 400 मामलों में दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजे की 32 करोड़ की शेष राशि देनी है। इस मामले में बाॅम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार को 32 करोड़ मुआवजा राशि जल्द से जल्द देने का आदेश दिया था। इसके चलते राज्य सरकार ने पीड़ितों के मुआवजे के लिए 30 करोड़ की राशि मंजूर करने की कोर्ट में जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि 27 जनवरी तक न्यायाधिकरण में यह रकम जमा की जाएगी।

यह है मामला : मामले पर न्या. नितीन सांबरे और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। मुआवजे के मुद्दे को सुलझाने की मांग करते हुए शिल्पा टोंपे ने नागपुर खंडपीठ में यह जनहित याचिका दायर की है। उनके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसलिए उन्होंने मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण में मुआवजे के लिए दावा दायर किया। मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित मुआवजा राशि बीमा कंपनियों और वाहन मालिकों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के खाते में जमा की जाती है। इसके बाद न्यायाधिकरण प्रबंधन उस राशि का भुगतान दुर्घटना पीड़ितों को करता है। दुर्योधन डेरे इसी विभाग में कार्यरत था। उसने दोस्तों और रिश्तेदारों समेत कई लोगों के नाम पर बैंक खाते खोले थे। वह फर्जी दस्तावेज बनाकर पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजा राशि फर्जी खातों में भेज रहा था।

कुल 42 करोड़ का घोटाला : इस तरीके से उसने कुल 42 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। सदर पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घोटाले की रकम वसूलने के लिए कई कानूनी रास्ते अपनाए जा रहे हैं। लेकिन, फिलहाल दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल मुआवजा मिलने की जरूरत है। डेरे घोटाले के कारण पिछले एक साल से इस संबंध में 400 आवेदन न्यायाधिकरण में प्रलंबित हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को 32 करोड़ मुआवजा राशि जल्द से जल्द देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने 30 करोड़ मुआवजे की राशि मंजूर करने की जानकारी दी। न्यायालयीन मित्र के रूप में एड. निलेश कालवाघे ने पैरवी की।

फटकार लगते ही 10 करोड़ हुए थे जमा : कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजे के रूप में कुल 42 करोड़ में से 10 करोड़ रुपये का तत्काल भुगतान करने का आदेश दिया था। मुआवजे की रकम जमा न करने की बात सामने आई थी। इस पर कोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए अवमानना कार्रवाई की चेतावनी देते ही, कुछ ही घंटों के भीतर वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने कोर्ट को 10 करोड़ रुपये जमा करने का आश्वासन दिया था। साथ ही अगली सुनवाई में 10 करोड़ रुपए जमा करने की जानकारी दी गई थी।

Created On :   8 Jan 2025 1:23 PM IST

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