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आदेश: निधि वितरण की जानकारी पेश करें : कोर्ट
- बेरोजगारों को शिक्षक पद पर नियुक्ति का मामला
- जिला खनिज नियामक परिषद को आदेश
डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला खनिज प्रतिष्ठान नियामक परिषद की जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर को बैठक होने वाली है। बैठक में खनिज कल्याण क्षेत्र निधि वितरण पर निर्णय लिया जाएगा। यह जानकारी राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दी। कोर्ट ने बैठक में निधि वितरण पर क्या निर्णय लिया गया, इस बारे में 31 अक्टूबर को जानकारी देने का आदेश सरकार को दिया है।
यह है मामला
राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रपाल चौकसे ने इस संबंध में याचिका दायर की है। नागपुर जिला परिषद में सैकड़ों रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में नियुक्ति देने और इनके मानधन के लिए प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र निधि आवंटित करने के जिलाधिकारी को आदेश देने की मांग याचिका में की है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि, शिक्षा आयुक्त द्वारा खनिज कल्याण क्षेत्र निधि कौनसी श्रेणी में परिवर्तित करना है, इस बारे में जानकारी के लिए खेल एवं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजा है। इस पर कोर्ट ने खेल एवं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को प्रतिवादी बाने के आदेश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने शिक्षा आयुक्त के पत्र पर निर्णय लेने को कहा था। इस पर हुई सुनवाई में अब राज्य सरकार द्वारा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियामक परिषद की 28 अक्टूबर को आयोजित बैठक में निधि वितरण पर फैसला लेने की जानकारी कोर्ट को दी। इस पर कोर्ट ने बैठक में क्या निर्णय हुआ, इसकी जानकारी कोर्ट को देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. श्रीरंग भांडारकर और एड. मनीष शुक्ला ने पैरवी की।
Created On :   16 Oct 2023 3:55 PM IST