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कार्रवाई: विभागीय उपायुक्त चंद्रभान पराते 31 मार्च को हो रहे थे सेवानिवृत्त , कर दिए गए बर्खास्त
- सरकार ने जारी किया आदेश
- सेवा समाप्ति के पहले तगड़ा झटका
- 26 मार्च को छोड़ा कार्य
डिजिटल डेस्क, नागपुर। जाति वैधता प्रमाण-पत्र मामले में राज्य सरकार ने नागपुर विभाग के उपायुक्त चंद्रभान पराते को सेवा से बर्खास्त यानी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस मामले में राज्य सरकार ने 26 मार्च को एक आदेश जारी कर उनकी सेवा समाप्त का आदेश दिया है। विशेष यह कि इस रविवार 31 मार्च को चंद्रभान पराते शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले थे। ठीक सेवानिवृत्त के चार दिन पहले उनकी सेवा समाप्ति कर उन्हें तगड़ा झटका दिया है।
2003 से चल रहा है मामला : अपने आदेश में सरकार ने कहा कि अपर जिलाहलबा समाज ने उनके समर्थन में काफी आक्त नागपुर की शासकीय सेवा शासन आदेश की तिथि से समाप्त की जा रही है। गौरतलब है कि 2003 से चंद्रभान पराते की जाति प्रमाण-पत्र को लेकर मामला चल रहा है। उस समय यह मामला काफी गर्माया था। हलबा समाज ने उनके समर्थन में काफी आक्रामकता दिखाई। मामला जाति पड़ताल समिति से होकर यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश सरकार ने 26 मार्च को उनकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया।
निर्णय को कोर्ट में देंगे चुनौती : पराते : हालांकि चंद्रभान पराते ने सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कहा है। पराते ने इस फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया है। उनके मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए कहा था कि जाति प्रमाण-पत्र के कारण उन्हें सेवा से निकाला नहीं जा सकता। इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था कि जाति प्रमाण-पत्र समिति ने अपीलार्थी के अनुसूचित जनजाति का दावा नामंजूर करने के बाद उन्हें अनुसूचित जनजाति का लाभ देय नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रलंबित प्रकरण में 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के 28 नवंबर 2000 को दिए निर्णय अनुसार मुंबई उच्च न्यायालय ने चंद्रभान पराते विरूद्ध महाराष्ट्र शासन मामले में उनकी शासन सेवा संरक्षित कर नियुक्ति पर मुहर लगाई थी। इस अनुसार शासन आदेश 21 दिसंबर 2018 अंतर्गत उनकी नियुक्ति खुले प्रवर्ग में गणना कर पदोन्नति दी गई।
Created On :   28 March 2024 12:41 PM IST