सावधानी जरूरी: निर्धारित सीमा पर ही चलाएं वाहन, आपकी रफ्तार पर है पुलिस की कड़ी नजर

निर्धारित सीमा पर ही चलाएं वाहन,  आपकी रफ्तार पर है पुलिस की कड़ी नजर
  • वाहनों की गति सीमा निर्धारित
  • सड़क हादसों पर लगेगा अंकुश
  • शहर यातायात पुलिस एक्शन में

डिजिटल डेस्क, नागपुर। आउटर रिंग रोड व महामार्ग पर लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। पुलिस महासंचालक (यातायात) ने इसे गंभीरता से लिया है और यातायात पुलिस विभाग को इस पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के बाद शहर यातायात पुलिस एक्शन में है। अंधाधुंध गति से वाहन चलाने वाले सबसे पहले रडार पर हैं। शहर यातायात पुलिस विभाग के उपायुक्त शशिकांत सातव ने पुलिस यातायात परिमंडल के सभी पुलिस निरीक्षकों को सतर्क किया है। निर्देश दिया है कि वह आउटर रिंग रोड व महामार्ग पर अंधाधुंध गति से चलने वाले वाहनों पर अंकुश लगाएं। शहर में सीमेंट सड़कों को भी सुधारने का कार्य हो रहा है। आबादी, वाहन संख्या, सड़कें व यातायात की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वाहनों की गति भी निर्धारित की गई है।

गति का इस प्रकार निर्धारण

एम 1 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वाहन चालक सहित 8 सीटर वाहन की समतल भाग में 100 किलोमीटर प्रतिघंटा व घाटी इलाके में 60।

एम 2 के अंतर्गत चालक सहित 9 या उससे अधिक वाहन की गति समतल भाग में 80 और घाटी इलाके में 40 की स्पीड निर्धारित है।

एन श्रेणी अंतर्गत मालवाहक की गति सीमा समतल भाग में 80 और घाटी इलाके में 40 की गति िनर्धारित की गई है, इसमें दोपहिया, चारपहिया व तीन पहिया वाहनों को शामिल नहीं किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर यातायात पुलिस कार्रवाई करेगी।

नए नियम के तहत वाहनों की श्रेणी

कैटेगरी एम- इसमें वह गाड़ियां आती हैं, जिनमें कम से कम 4 पहिये होते हैं और वह यात्रियों को ढोने के काम करती हैं।

कैटेगरी एम1- इसमें वह चार पहिया मोटर व्हीकल आते हैं, जो यात्रियों को ढोते हैं और जिनमें ड्राइवर की सीट के अलावा 8 सीटों से अधिक न हों।

कैटेगरी एम2- इसमें वह मोटर व्हीकल आते हैं, जो यात्रियों को ढोने के काम आता है और जिसमें ड्राइवर सीट के अलावा 9 सीटें या उससे अधिक सीटें होती हैं। साथ ही जिसका अधिकतम ग्रॉस वजन 5 टन से अधिक ना हो।

कैटेगरी एन- इसमें वह मोटर व्हीकल आते हैं जिनमें कम से कम 4 पहिए होते हैं और जो सामान ढोने के काम करते हैं, साथ ही वह कुछ परिस्थितियों में व्यक्तियों को भी ढो सकते हैं।

कैटेगरी एन1- इसमें वह मोटर व्हीकल आते हैं, जो सामान ढोने का काम करते हैं और जिनका वजन 3.5 टन से अधिक ना हो।

कैटेगरी एन2- इसमें वह मोटर व्हीकल आते हैं, जो सामान ढोने का काम करते हैं और जिनका वजन 3.5 टन से अधिक हो, लेकिन 12 टन से अधिक ना हो।

कैटेगरी एन3- इसमें वह मोटर व्हीकल आते हैं, जो सामान ढोने का काम करते हैं और जिनका वजन 12 टन से अधिक होता है।

Created On :   9 Aug 2024 12:37 PM GMT

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