कोर्ट केे आदेश: अजीत पारसे को 450 ग्राम सोना वापस

अजीत पारसे को 450 ग्राम सोना वापस
राजेश मुरकुटे से 4 करोड़ 36 लाख 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी का आरोप

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर के चर्चित ठग अजीत पारसे पर की गई कारवाई में पुलिस द्वारा जब्त किया गया 450 ग्राम सोना उसको वापस कर दिया गया है। यह जानकारी राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में दी है।

कोर्ट ने दिए थे आदेश : पारसे पर राजेश मुरकुटे से 4 करोड़ 36 लाख 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 3 अप्रैल 2023 को प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ने पारसे को संबंधित वाहनों के साथ-साथ लगभग 450 ग्राम सोने के गहने और बैंक लॉकर की चाबियां वापस करने के पुलिस को आदेश दिए थे। पुलिस ने उस आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए अजीत पारसे, उनके भाई अमित और मां शुभदा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पारसे के तीन फोर ह्वीलर, पांच टू ह्वीलर तुरंत वापस करने के आदेश दिए थे। पारसे की ओर से एड. राजू कडू ने पैरवी की। सरकार की ओर से एड. एम. जे. पठाण ने पक्ष रखा।

सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज : प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सत्र न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इसके चलते हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सोना और लॉकर की चाबियां वापस करने का कोई आदेश नहीं दिया था। साथ ही हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला सत्र न्यायालय के निर्णय के अधिन रहेगा। लेकिन सरकार की पुनर्विचार याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। इस कारण पुलिस को पारसे का सोना वापस करना पडा। यह जानकारी शुक्रवार को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में दी। इस कारण हाई कोर्ट ने पारसे के याचिका का निपटारा कर दिया।

Created On :   14 Oct 2023 3:41 PM IST

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