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लैला खान हत्याकांड: उज्जवल निकम ने कहा - परिस्थितिजन्य साक्ष्य से आरोपी के खिलाफ सबूत हुआ साबित
- बॉलीवुड अभिनेत्री लैला खान हत्या मामला
- परवेज टाक ने लैला खान की मां से निकाह किया था
- पूर्व विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने यह बात कही
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉलीवुड अभिनेत्री लैला खान समेत उनके परिवार के 6 सदस्यों की हत्या में दोषी परवेज टाक के खिलाफ कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। हमने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उसके खिलाफ अदालत में सबूत साबित किए। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने अदालत में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के एक-एक कड़ियों को जोड़ सबूत पेश किए, जिसके आधार पर दोषी टाक को मौत की सजा सुनाई गई है। बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले विशेष सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम ने अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही।
उज्जवल निकम ने कहा कि कश्मीरी परवेज टाक ने अपने दोस्त शाकिर हुसैन वाणी के साथ मिल कर अभिनेत्री रेशमा पटेल उर्फ लैला खान, उनकी मां सलीना पटेल, बहन जारा, अजमीना पटेल, भाई इमरान पटेल और मौसी की लड़की रेशमा उर्फ टल्ली की 8 फरवरी 2011 को नासिक जिले के इगतपुरी स्थित फार्म हाउस में बेरहमी से मार दिए और उनकी दो कार चुरा कर कश्मीर ले गए। इस मामले में कोई डाइरेक्ट सबूत नहीं था। हमारे जांच अधिकारियों के अच्छी तरह से जांच करने के कारण परिस्थितिजन्य साक्ष्य साबित हुए। हमने इस मामले में 45 गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके आधार पर अदालत में परवेज टाक के खिलाफ आरोप साबित हुआ।
लैला खान समेत 6 लोगों की हत्या का कारण पूछे जाने पर निकम ने कहा कि परवेज टाक ने लैला खान की मां से निकाह किया था। वह चाहता था कि लैला खान और उसकी बहन दूबई शेख के पास जाकर पैसे कमांए। यह बात लैला खान और उसकी बहनों को पसंद नहीं था। इन लड़कियों के दोस्तों ने अदालत में बयान दिया। डेढ़ साल बाद 4 जुलाई 2012 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। जब 10 जुलाई 2012 को पुलिस अधिकारियों ने कश्मीर से परवेज टाक को गिरफ्तार किया, तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसकी निशानदेही पर फार्म हाउस से लैला खान समेत सभी की लाश बरामद हुई थी। अदालत ने पेश सबूतों के आधार पर ही दोषी परवेज टाक को फांसी की सजा सुनाई है।
Created On :   24 May 2024 8:01 PM IST