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शिक्षक संगठन: शिक्षक पद की मंजूरी के लिए 20 विद्यार्थियों की शर्त का पुरजोर हो रहा विरोध
- फैसला वापस लेने की मांग
- राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी
- शिक्षक संगठन कर रहा है विरोध
डिजिटल डेस्क, मुंबई। स्कूली शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान जो संशोधित मानदंड जारी किए हैं शिक्षक संगठनों ने उसका विरोध किया है। दरअसल स्कूली शिक्षा विभाग ने शिक्षक के पद के लिए कम से कम 20 विद्यार्थी होने पर ही मंजूरी देने की बात कही है। इससे दूरदराज और ग्रामीण इलाकों के स्कूलों के बंद होने का खतरा है।
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के कार्यवाह शिवनाथ दराडे ने कहा कि कम से कम 20 विद्यार्थियों की शर्त कई इलाकों के स्कूलों में पूरी नहीं होगी क्योंकि इलाके की आबादी सीमित है। ऐसे में कई स्कूल बंद हो जाएंगी और शिक्षक अतिरिक्त बता दिए जाएंगे। इसलिए संशोधित मानदंड रद्द करने की मांग को लेकर हमने राज्यभर में आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। दराडे ने कहा कि स्कूली शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसमें कई खामियां हैं। जिन स्कूलों में विद्यार्थी कम हैं वहां क्या एक ही शिक्षक सभी विषय पढ़ाएंगे। इसके अलावा विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी कोई साफ नीति नहीं है।
कम होंगे विद्यार्थी तो नई कक्षा की अनुमति नहीं
स्कूली शिक्षा विभाग ने जो मानदंड जारी किए हैं उसके मुताबिक पहली से पांचवीं तक के स्कूल को तभी मंजूरी दी जाएगी जब एक किलोमीटर के दायरे में 6 से 11 साल की उम्र के कम से कम 20 बच्चे होंगे। इसके अलावा छठीं से आठवीं कक्षा तक के स्कूल को सभी मंजूरी दी जाएगी जब तीन किलोमीटर के दायरे में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले कम से कम 20 विद्यार्थी होंगे।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थी कम होने पर पहले नैसर्गिक रुप से 10वीं तक अगली कक्षा की जो मान्यता दी जाती है इस बार ऐसा नहीं होगा। मुख्याध्यापक के पद को भी तभी मंजूर किया जाएगा जब स्कूल में कम से कम 135 विद्यार्थी होंगे।
Created On :   19 March 2024 3:55 PM GMT