आदेश: सुप्रीम कोर्ट - शरद पवार गुट को एक हफ्ते में चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए

सुप्रीम कोर्ट - शरद पवार गुट को एक हफ्ते में चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए
  • वरिष्ठ नेता शरद पवार गुट को मिला नया सियासी नाम
  • राष्ट्रवादी कांग्रेस-शरदचंद्र पवार
  • एक हफ्ते में चुनाव चिन्ह आवंटित होगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दरार के बाद वरिष्ठ नेता शरद पवार गुट को मिला नया सियासी नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस-शरदचंद्र पवार लोकसभा चुनाव तक कायम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शरद पवार गुट की चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शरद पवार गुट को दिया गया अस्थायी नाम अगले आदेश तक इस्तेमाल कर सकते है।

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कहा कि वह शरद पवार गुट द्वारा चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करने पर उन्हें नियमों के तहत एक हफ्ते में चिन्ह आवंटित किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग और अजित पवार गुट को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले अब अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष आज मामले की सुनवाई हुई। शरद गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने हमें राज्यसभा चुनाव तक के लिए पार्टी का नया नाम इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए हमें सामग्री तैयार करनी होगी। इसलिए हमें अस्थायी तौर पर दिया गया पार्टी का नाम कायम रखा जाए और चिन्ह भी जल्द आवंटित किया जाए। हालांकि, कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया।

इसके बाद पीठ ने कहा कि मामले की अगले आदेश तक शरद पवार अपनी सियासी पार्टी के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस-शरदचंद्र पवार का इस्तेमाल करेगे। अगर पवार अपनी पार्टी के लिए चुनाव आयोग से चिन्ह की मांग करते है तो आयोग एक हफ्ते के भीतर उन्हें चिन्ह आवंटित करें। सुनवाई के दौरान जस्टिस विश्वनाथन ने आयोग के आदेश के हवाले से अजित पवार गुट से सवाल भी किए।


Created On :   19 Feb 2024 7:17 PM IST

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