कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामला: विशेष अदालत ने आरोपी अब्दुल कादिर शेख की जमानत याचिका की खारिज

विशेष अदालत ने आरोपी अब्दुल कादिर शेख की जमानत याचिका की खारिज
  • जमानत अर्जी खारिज
  • विशेष अदालत में मामला
  • आरोपी अब्दुल कादिर शेख की अर्जी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे सेशन कोर्ट एनडीपीएस कोर्ट ने कथित ड्रग तस्कर अब्दुल कादर शेख की जमानत अर्जी खारिज कर दी। शेख को 2.5 ग्राम एक्स्टसी गोलियां और 54.3 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस पर कॉर्डेलिया क्रूज में ड्रग्स तस्करी का आरोप है।

विशेष अदालत में अब्दुल कादर शेख की जमानत याचिका दायर की थी। शेख ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि वह किसी भी मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का हिस्सा नहीं था और उसने अन्य आरोपियों के साथ साजिश नहीं रची थी। जबकि एनसीबी ने दावा किया है कि शेख को अन्य आरोपियों से हिरासत में पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से 2.5 ग्राम एक्स्टसी और 54.3 ग्राम मेफेड्रोन बरामद किया गया था।

ईडी ने 3 अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज पर छापेमारी के बाद जुहू के मॉल के सामने के एक बस स्टॉप पर शेख गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 20 आरोपियों में से बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत 18 आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

Created On :   23 Nov 2023 9:23 PM IST

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