राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर टिप्पणी के मामले में 2 अगस्त तक राहत

राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर टिप्पणी के मामले में 2 अगस्त तक राहत
  • राफेल विमान खरीद पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर की थी विवादित टिप्पणी
  • राहुल गांधी को मामले में 2 अगस्त तक राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई. राफेल जेट खरीद सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने को लेकर विवादों में घिरे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बांबे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सोमवार को राहुल गांधी को सख्त कार्रवाई नहीं करने का 2 अगस्त तक संरक्षण दिया है।

न्यायमूर्ति सारंग विजय कुमार कोतवाल की एकलपीठ के समक्ष सोमवार को राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में उन्होंने उनके खिलाफ गिरगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप पासबोला ने अदालत से राहुल के खिलाफ कार्रवाई से संरक्षण और अगली तारीख की मांग की। अदालत ने पूछा कि क्या आप को संरक्षण और तारीख चाहिए? इस पर पासबोला और विरोधी पक्ष ने सहमति जताई। अदालत ने राहुल गांधी को कड़ी कार्रवाई से संरक्षण देते हुए सुनवाई 8 अगस्त को तय की है।

2018 में राजस्थान में एक सभा में राहुल गांधी ने राफेल विमान खरीद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि कमांडर इन चोर, चौकीदार चोर है। इसको लेकर भाजपा सदस्य महेश श्रीमल ने गिरगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया है। उनका आरोप है कि गांधी के बयान से मोदी सहित बीजेपी के अन्य सदस्यों की छवि खराब हुई है। गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था. इसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया।

Created On :   12 Jun 2023 2:29 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story