बॉम्बे हाईकोर्ट: आदेश पर राज्य सरकार ने देवनार कब्रिस्तान की भूमि के लिए जारी किया सर्कुलर

आदेश पर राज्य सरकार ने देवनार कब्रिस्तान की भूमि के लिए जारी किया सर्कुलर
  • ट्रांजिट कैंप समेत 5242.28 वर्ग मीटर की जगह देवनार कब्रिस्तान के लिए आरक्षित
  • न्यू भीम नगर एसआरए सोसायटी ने देवनार कब्रिस्तान के लिए भूमि के अनुदान का विरोध किया था विरोध

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने देवनार कब्रिस्तान की भूमि को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें ट्रांजिट कैंप की 5242.28 वर्ग मीटर की जगह को कब्रिस्तान के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसके साथ ही देवनार में मुस्लिम समाज को नया कब्रिस्तान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले दिनों मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया था कि ट्रांजिट कैंप की 5242.28 वर्ग मीटर की जगह को कब्रिस्तान के लिए देने की योजना है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष गोवंडी निवासी अब्दुल रहमान शाह, वकील शमशेर अहमद खान और वकील अल्ताफ खान की दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई चल रही है। देवनार में बीएमसी के कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट कैंप बना है। देवनार कॉलोनी के बगल में 9800 वर्ग मीटर की जगह झोपडपट्टी पुनर्वास और कब्रिस्तान के लिए आरक्षित थी। उसमें से 6822.46 वर्ग मीटर की झोपड़ाधारकों का पुनर्वास किया गया है।

2977.54 वर्ग मीटर की जगह पर बीएमसी के कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट कैंप है। जबकि झोपड़पट्‌टी पुनर्वसन योजना के तहत 2264.74 वर्ग मीटर की जगह आरक्षित थी। सरकार ने सर्कुलर जारी कर ट्रांजिट कैंप की 2977.54 वर्ग मीटर और झोपड़पट्‌टी पुनर्वसन योजना के तहत 2264.74 वर्ग मीटर जगह को सर्कुलर जारी कर कब्रिस्तान के लिए आरक्षित कर दिया है।

Created On :   23 April 2024 9:48 PM IST

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