Mumbai News: स्नातक युवक को व्यस्त सिग्नल पर शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने के लिए लोगों को जागरूकता करने का आदेश

स्नातक युवक को व्यस्त सिग्नल पर शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने के लिए लोगों को जागरूकता करने का आदेश
  • 3 महीने तक हर सप्ताह के अंत में व्यस्त सिग्नल पर ‘शराब पीकर गाड़ी न चलाएं’ का लिखा बैनर लेकर होना होगा खड़ा
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने और दो पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने के मामले में लखनऊ भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) से स्नातक और निजी कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर कार्यरत युवक को शहर के व्यस्त सिग्नल पर ‘शराब पीकर गाड़ी न चलाने’ का जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने युवक को तीन महीने तक हर सप्ताह के अंत में शहर के किसी भी व्यस्त सिग्नल पर ‘शराब पीकर गाड़ी न चलाएं’ का बैनर लेकर खड़ा रहना होगा। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने सब्यसाची देवप्रिय निशंक को शराब पीकर गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि निशंक ने लखनऊ के भारतीय प्रबंधन संस्थान से एमबीए किया है और एक सभ्य परिवार से आते हैं। इसके अलावा वह दो महीने से हिरासत में है। उनके भविष्य की संभावनाओं और उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें और अधिक कारावास की सजा नहीं दी जा सकती। पीठ ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता (निशंक) नशे की हालत में लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और उसने शिकायतकर्ता के निर्देशों की अवहेलना की और सार्वजनिक संपत्ति (बैरिकेड्स) को भी नुकसान पहुंचाया। इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत देने की एक शर्त के रूप में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया जाता है।

निशंक मध्य मुंबई के वर्ली नाका जंक्शन पर सिग्नल की निगरानी करने वाले यातायात अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। उन्हें तीन महीने तक हर शनिवार और रविवार को तीन घंटे के लिए सड़क के सामने फुटपाथ पर अच्छी तरह से रोशनी वाली जगह पर ‘शराब पीकर गाड़ी न चलाएं’ का लिखा हुआ बैनर लेकर खड़े रहने का निर्देश दिया गया है।। इसका उद्देश्य शराब पीकर गाड़ी चलाने की बुराइयों और इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और संदेश देना है। अंधेरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने याचिकाकर्ता को पिछले साल नवंबर में कथित तौर पर नशे की हालत में कार चलाने और बिना रुके दो पुलिस चौकियों पर गाड़ी से टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही वह हिरासत में था।

Created On :   24 Jan 2025 9:02 PM IST

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