Mumbai News: नवाब मलिक की अंतरिम जमानत रद्द करने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल

नवाब मलिक की अंतरिम जमानत रद्द करने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल
  • मलिक एनसीपी के अजीत गुट से मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे महाराष्ट्र विधानसभा सभा का चुनाव
  • मलिक को हाई कोर्ट में लंबित नियमित जमानत याचिका के निपटारे तक मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट से मिली है अंतरिम जमानत

Mumbai News : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत गुट) के मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि मलिक उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं और गवाहों को धमका रहे हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मलिक को 22 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया था।

मुंबई निवासी सैमसन पठारे द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि मलिक अंतरिम जमानत देते समय अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। उन्हें इस आधार पर मेडिकल जमानत दी गई थी कि उनकी किडनी खराब हो रही है। उनको अस्पताल में भर्ती होने और निरंतर उपचार की आवश्यकता है। जबकि मलिक ने न तो कोई सर्जरी करवाई और न ही अस्पताल में भर्ती हुए। अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। उनकी हालत न तो गंभीर है और न ही वह मेडिकल रूप से अयोग्य हैं। इसलिए उनकी अंतरिम मेडिकल जमानत को रद्द की जानी चाहिए।

याचिका में यह भी कहा गया है कि उन्होंने प्रथम दृष्टया अदालत को गुमराह किया है और अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। चुनाव अभियान की आड़ में मलिक मामले से परिचित और संबंधित गवाहों से बदला ले रहे हैं। वह गवाहों को विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष अपना रुख बदलने के लिए धमका रहे हैं। साथ ही चुनाव प्रचार के कारण वह लगातार पीएमएलए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। मलिक मीडिया को साक्षात्कार भी दे रहे हैं, जो फिर से उनकी जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। वह स्पष्ट रूप से न्याय के उचित मार्ग से बच रहे हैं, जिससे उन्हें दी गई रियायत का दुरुपयोग करते हुए विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे में जानबूझकर देरी हो रही है। मलिक समय-समय पर ईडी को अपनी मेडिकल जानकारी देने में भी विफल रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में मलिक को अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मलिक की मेडिकल जमानत तब तक वैध रहेगी जब तक कि हाईकोर्ट उनकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला नहीं ले लेता। वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके लिए मतदान 20 नवंबर को होना है।

Created On :   12 Nov 2024 9:55 PM IST

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