Mumbai News: आईटी पार्क स्थापित करने सक्षम प्राधिकारी को 15 दिनों में देना होगा मंजूरी

आईटी पार्क स्थापित करने सक्षम प्राधिकारी को 15 दिनों में देना होगा मंजूरी
  • राज्य सरकार ने पंजीयनपत्र, मुद्रांक शुल्क माफी और अन्य प्रोत्साहन देने के लिए जारी की कार्यप्रणाली
  • आईटी पार्क स्थापित करने सक्षम प्राधिकारी को 15 दिनों में देना होगा मंजूरी

Mumbai News : प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पार्क स्थापित करने के लिए आशय पत्र, पंजीयनपत्र, मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क रियायत और अन्य प्रोत्साहन देने के लिए कार्यप्रणाली निश्चित कर दिया है। राज्य के उद्योग विभाग की ओर से इस बारे में शासनादेश जारी किया गया है। प्रदेश की नई सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी सहायक सेवा नीति- 2023 के तहत आईटी पार्क बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सहुलियतें प्रदान की जाएंगी। आईटी पार्क स्थापित करने के लिए आवश्यक कागजात के साथ परिपूर्ण आवेदन करने पर सक्षम प्राधिकारी को कार्यालयीन कामकाज के 15 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र और प्रोत्साहन मंजूरी देना होगा। आईटी पार्क स्थापित करने वाली संस्था का कंपनी अथवा ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करना आवश्यक होगा। आईटी पार्क के लिए 20 हजार वर्ग फूट से अधिक जगह होना जरूरी होगा।

आईटी पार्क स्थापित करने वाले को कम से कम छह वॉट का विद्युत उपक्रेंद्र बनाना आवश्यक होगा। यह प्रावधान मौजूदा आईटी पार्क को भी लागू रहेगा। आईटी पार्क के प्रवर्तकों को कम से कम 30 प्रतिशत आरक्षित बिजली निर्माण की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। आईटी पार्क और डेटा सेंटर के लिए निर्माण कार्य के अनुसार वाहनों की पार्किंग व्यवस्था करना होगा। मुंबई प्राधिकरण विभाग में आईटी पार्क स्थापित करने के लिए आशय पत्र उद्योग निदेशालय के विकास आयुक्त (उद्योग) देंगे। जबकि शेष महाराष्ट्र में संबंधित जिला उद्योग केंद्र को देने का अधिकार होगा।


Created On :   14 Dec 2024 8:48 PM IST

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