Mumbai News: विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए कैसे उठाएं कदम, स्कूली शिक्षा विभाग ने जारी किये दिशा-निर्देश

विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए कैसे उठाएं कदम, स्कूली शिक्षा विभाग ने जारी किये दिशा-निर्देश
  • स्कूल से लेकर राज्य स्तर तक गठित होंगी सुरक्षा समितियां
  • बदलापुर की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट
  • सीसीटीवी फुटेज की नियमित जांच होगी

Mumbai News बदलापुर के स्कूल में बच्चियों से बदसलूकी का मामला सामने आने के बाद स्कूली शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है। राज्य के सभी स्कूलों को इनका पालन करने की हिदायत देते हुए आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पर्याप्त संख्या में परिसर में एचडी सीसीटीवी कैमरे लगाएं अगर ऐसा नहीं किया तो उनका अनुदान बंद करने के साथ मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

सरकारी स्कूलों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य हैं। इसके लिए जिला वार्षिक योजना की 5 फीसदी रकम खर्च की जाएगी। स्कूल व्यवस्थापन समिति की जिम्मेदारी होगी कि वे आदेश पर जल्द से जल्द अमल के लिए जरूरी कदम उठाएं। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली निधि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कूली शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सीसीटीवी फुटेज की नियमित जांच और कुछ भी आपत्तिजनक मिलने पर इसकी सूचना पुलिस को देने की जिम्मेदारी स्कूल के मुख्याध्यापक और सुरक्षा समिति की होगी।

शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति में बरतें सावधानी : स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमिसीसीटीवी फुटेज की नियमित जांचया है। नियुक्ति से पहले कर्मचारियों की मानसिक जांच करने और जहां तक संभव हो छठवीं कक्षा तक काम के लिए महिला कर्मचारियों की ही नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में शिकायत पेटी लगाने और शिकायत आने पर कार्रवाई की जिम्मेदारी भी मुख्याध्यापक की होगी। कार्रवाई न होने पर मुख्याध्यापक को जिम्मेदार माना जाएगा।

समिति गठित करने के निर्देश : स्कूलों में बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए सखी सावित्री समिति के साथ मुख्याध्यापक की अध्यक्षता में विद्यार्थी सुरक्षा समिति का भी गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिलास्तर और राज्यस्तर पर भी समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यस्तरीय सात सदस्यीय समिति शिक्षा आयुक्त की अगुआई में गठित की गई है। इन समितियों की जिम्मेदारी होगी कि वे समय-समsय पर सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं।

Created On :   28 Sept 2024 2:16 PM GMT

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