महाराष्ट्र: विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों का होगा बुरा हश्र, वायकर की जीत को चुनौती

विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों का होगा बुरा हश्र, वायकर की जीत को चुनौती
  • 19 जुलाई को विधायकों पर हो सकती है कार्रवाई
  • रविंद्र वायकर को लोकसभा चुनाव में मिली जीत को हाई कोर्ट में चुनौती

डिजिटल डेस्क, मुंबई. हाल ही में हुए विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस के सात विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर महायुति के उम्मीदवारों को वोट दिया था। अब प्रदेश कांग्रेस इन विधायकों पर जल्द कार्रवाई करने जा रही है। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान 19 जुलाई को पार्टी के खिलाफ वोट करने वाले विधायकों पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पार्टी से गद्दारी करने वाले विधायकों का बुरा हश्र होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ सबूत और रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस आलाकमान को भेजी थी, उस पर जल्द फैसला आना है। पटोले ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता मुंबई में 19 जुलाई को मिलने वाले हैं, जिस पर बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिन भी विधायकों ने विधान परिषद के चुनाव में पार्टी की खिलाफत की है, उनका बहुत बुरा हश्र होगा। इस बार पार्टी में इस तरह के गद्दारों को कोई माफी नहीं मिलने वाली है।

रविंद्र वायकर को लोकसभा चुनाव में मिली जीत को हाई कोर्ट में चुनौती

उधर शिवसेना (उद्धव गुट) अमोल कीर्तिकर द्वारा मुंबई के उत्तर-पश्चिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव शिवसेना (शिंदे गुट) के रविंद्र दत्ताराम वायकर की जीत को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में वायकर के निर्वाचन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। अमोल कीर्तिकर की दायर याचिका में रविंद्र वायकर समेत सभी 20 प्रत्याशियों को प्रतिवादी (पार्टी) बनाया गया है। याचिका में दावा किया है कि 333 मतों की गिनती नहीं किए जाने के कारण लोकसभा चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ। निर्वाचन अधिकारी द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों और मतगणना प्रक्रिया के आदेशों का पूर्ण उल्लंघन किया गया। याचिका में निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव रद्द कर याचिकाकर्ता को वैध मतों का बहुमत प्राप्त करने के कारण विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को चुनाव में 4 लाख 52 हजार 596 मत प्राप्त होने के बावजूद मात्र 48 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। प्रतिवादी वायकर को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार 4 लाख 52 हजार 644 वोट प्राप्त हुए और उन्हें 48 वोटों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया। याचिका में निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करने अनुरोध किया गया है।

Created On :   16 July 2024 9:29 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story