बॉम्बे हाईकोर्ट: आजीवन कारावास के दोषी सोहेल को एलएलबी प्रवेश परीक्षा के लिए दी अंतरिम जमानत

आजीवन कारावास के दोषी सोहेल को एलएलबी प्रवेश परीक्षा के लिए दी अंतरिम जमानत
  • एक सप्ताह की दी अंतरिम जमानत
  • एलएलबी की प्रवेश परीक्षा 30 मई को होगी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सोहेल अंसारी को एलएलबी प्रवेश परीक्षा के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। एलएलबी की प्रवेश परीक्षा 30 मई को होगी। वह 9 साल से जेल में बंद है। न्यायमूर्ति एन.आर.बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरसेन की खंडपीठ के समक्ष सोहेल अंसारी की ओर से वकील प्रशांत पांडे और वकील इरफान उनवाला की दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले सरकारी वकील ने याचिकाकर्ता को तीन दिन का फरलो देने का विरोध किया था। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को फरलो की बजाय अंतरिम जमानत का अनुरोध करने का सुझाव दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की।

सोहेल अंसारी के खिलाफ 2014 में हत्या का मामला दर्ज किया गया था. दिंडोशी सेशन कोर्ट ने 23 दिसंबर 2021 को उसे इस मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अंसारी ने 2022 में एलएलबी प्रवेश परीक्षा के लिए जेल के अधीक्षक से फरलो(छुट्टी) की मांग की थी। जेल अधीक्षक ने 11 मार्च 2023 को उसकी अर्जी खारिज कर दिया था।

Created On :   24 May 2024 8:06 PM IST

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