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बॉम्बे हाईकोर्ट: आजीवन कारावास दोषी अंसारी ने परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत की लगाई गुहार
- पुलिस ने तीन दिन के फरलो का किया विरोध
- शुक्रवार को अंतरिम जमानत याचिका पर हो सकती है सुनवाई
- दिंडोशी सेशन कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा
- अंसारी 9 साल से जेल में है बंद
डिजिटल डेस्क, मुंबई. हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सोहेल अंसारी ने एलएलबी प्रवेश परीक्षा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की गुहार लगाई है। इससे पहले उसने अदालत में याचिका दायर कर तीन दिन के फरलो (छुट्टी) का अनुरोध किया था, तो पुलिस ने उसके फरलो का विरोध किया। वह 9 साल से पैठण जेल में बंद है। न्यायमूर्ति एन.आर.बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरसेन की खंडपीठ के समक्ष सोहेल अंसारी की ओर से वकील प्रशांत पांडे और वकील इरफान उनवाला की दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता के वकील इरफान उनवाला ने दलील दी कि याचिकाकर्ता 9 साल से जेल में बंद है। उसे एलएलबी प्रवेश परीक्षा के लिए तीन दिन की फरलो चाहिए। एलएलबी की प्रवेश परीक्षा 30 मई को होगी. सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे ने याचिकाकर्ता को तीन दिन का फरलो देने का विरोध किया। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को फरलो की बजाय तीन दिन की अंतरिम जमानत का अनुरोध करने का सुझाव दिया। याचिकाकर्ता के अंतरिम जमानत पर अदालत में शुक्रवार को सुनवाई कर सकता है।
सोहेल अंसारी के खिलाफ 2014 में हत्या का मामला दर्ज किया गया था. दिंडोशी सेशन कोर्ट ने 23 दिसंबर 2021 को उसे इस मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. गिरफ्तारी के बाद से वह पिछले 9 साल से जेल में हैं। अंसारी ने 2022 में एलएलबी प्रवेश परीक्षा के लिए नासिक जेल के अधीक्षक से फरलो(छुट्टी) की मांग की थी। जेल अधीक्षक ने 11 मार्च 2023 को उसकी अर्जी खारिज कर दिया। जेल महानिरीक्षक द्वारा भी उसकी अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद अंसारी ने तीन दिन की फरलो के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर
Created On :   23 May 2024 3:18 PM GMT