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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को 2 महीने की मिली अंतरिम मेडिकल जमानत
- गोयल ने चिकित्सा के आधार पर किया था अंतरिम जमानत का अनुरोध
- 2 महीने की मिली अंतरिम मेडिकल जमानत
- बॉम्बे हाईकोर्ट से जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के 2 महीने की अंतरिम मेडिकल जमानत मिल गई। उन्होंने चिकित्सा और मानवीय के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोयल को सितंबर 2023 में केनरा बैंक द्वारा उनकी (अब बंद) एयरलाइन जेट एयरवेज को दिए गए 538 करोड़ 62 लाख रुपए के कर्ज की हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति एन.जे.जमादार की एकलपीठ के समक्ष सोमवार को नरेश गोयल की अंतरिम मेडिकल जमानत याचिका अपना फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि गोयल को दो महीने की अंतरिम मेडिकल जमानत दी जाती है। उन्हें 1 लाख रुपए का भुगतान करने पर रिहा किया जाएगा। साथ ही गोयल को विशेष पीएमएलए अदालत के अधिकार क्षेत्र में रहने का भी निर्देश दिया।
वह कैंसर के इलाज के लिए एच.एन.रिलायंस निजी अस्पताल में भर्ती हैं। गोयल ने पहले अंतरिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सेशन कोर्ट ने उन्हें मेडिकल जांच के लिए निजी डॉक्टरों से परामर्श करने की अनुमति दी थी।
सेशन कोर्ट ने कैंसर के इलाज के लिए गोयल को दो महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने की अनुमति दी थी, लेकिन मेडिकल के आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और वकील आबाद पोंडा ने दलील दी थी गोयल केवल मानवीय आधार पर जमानत का अनुरोध कर रहे है। अस्पताल में रहने तक उनकी जमानत को सीमित करने का मतलब होगा कि वह अपनी पत्नी से नहीं मिल पाएंगे, जो गंभीर रूप से बीमार हैं।
Created On :   6 May 2024 9:14 PM IST