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बॉम्बे हाईकोर्ट: नागपुर में एसीपी शालिनी शर्मा के 30 लाख की हफ्ता वसूली का मामला अदालत पहुंचा
- शर्मा के इशारे पर हफ्ता वसूली में गवाह को जे.जे.अस्पताल में इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारने की कोशिश का गंभीर आरोप
- अदालत ने 10 से 18 फरवरी के बीच तलोजा जेल, टोल नाका और जे.जे.अस्पताल सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश
- जे.जे.अस्पताल के पांच डॉक्टरों पर षडयंत्र में शामिल होने का आरोप
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात शालिनी शर्मा के खिलाफ 30 लाख रुपए की हफ्ता वसूली से जुड़े मामले बॉम्बे हाई कोर्ट याचिका दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि शालिनी शर्मा इशारे पर हफ्ता वसूली के मामले में गवाह मेहबूब उर्फ वसीम सलीम कुरैशी को जे.जे.अस्पताल में ड्रग्स का ओवर डोज और इलेक्ट्रॉनिक शॉक देकर मारने की कोशिश की गई। इस षड्यंत्र में जे.जे.अस्पताल के पांच डॉक्टरों के शामिल होने का आरोप है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को वसीम सलीम कुरैशी की ओर से वकील चित्रा सालुंखे और वकील गणेश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने पूछा कि जे.जे.अस्पताल में इलाज के लिए तलोजा जेल से लाए गए वसीम कुरैशी को ड्रग्स का ओवर डोज क्यों दिया गया? उसे गैस्टो और बुखार के इलाज के लिए वासी के अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती किया गया? वह 10 फरवरी को पूरी तरह से ठीक था, तो अचानक 11 फरवरी को ऐसा क्या हो गया कि उसे जे.जे.अस्पताल में लाकर भर्ती करना पड़ा। इसको लेकर खंडपीठ ने तलोजा जेल के अधिकारियों और जे.जे.अस्पताल प्रशासन से 10 और 11 से 18 फरवरी तक के तलोजा जेल, वासी टोल नाका और जे.जे.अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने चेंबूर पुलिस को वसीम की मां को धोखाधड़ी के मामले में सोमवार तक नहीं गिरफ्तार करने को भी कहा है। वह पुलिस की गिरफ्तारी के डर से अपने बेटे से मिलने के लिए नहीं आ रही थी।
याचिकाकर्ता के वकील गणेश गुप्ता दावा किया कि साल 2022 में चेंबूर पुलिस ने वसीम को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। इसी दौरान चेंबूर पुलिस स्टेशन में तैनात रही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शालिनी शर्मा ने उसके परिवार से उसे जमानत पर छुटने में मदद के लिए 30 लाख रुपए का हफ्ता मांगा था। इस समय वह नागपुर में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात है। इस मामले में वसीम मुख्य गवाह है। क्राइम ब्रांच को इस मामले की जांच सौंपी गई है। वसीम को नवी मुंबई के एपीएमसी पुलिस ने 18 मई 2023 दूसरे धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में वह न्यायिक हिरासत में तलोजा जेल में बंद था। इस साल 1 फरवरी को उसे अदालत से 2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई, लेकिन वह 2 लाख रुपए भर नहीं पाने के कारण जेल से नहीं छूटा। इस बीच 11 फरवरी को षडयंत्र के तहत उसे तलोजा जेल से निकाल कर जे.जे.अस्पताल में ले जाया गया।
Created On :   7 March 2024 9:20 PM IST