- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- शरद पवार और उद्धव ठाकरे की याचिका...
विधायकों की अयोग्यता का मामला: शरद पवार और उद्धव ठाकरे की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई
- याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई
- शरद पवार और उद्धव ठाकरे की याचिका
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की विधायकों की अयोग्यता वाली याचिका पर एकत्रित सुनवाई करेगा। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने 9 अक्टूबर को शरद पवार और शिवसेना (यूबीटी) खेमे की याचिका पर एकत्रित सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद मामले को 13 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया था।
शरद पवार गुट ने याचिका में अजित पवार सहित उनके धड़े के नौ विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया था। अजित पवार गुट की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने मामले को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को लेकर इस आधार पर आपत्ति जताई थी कि दोनों ही ( शरद और उद्धव गुट) मामलों के तथ्य अलग-अलग है।
Created On :   12 Oct 2023 7:28 PM IST