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बॉम्बे हाईकोर्ट से मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर को मिला 4 सप्ताह का अंतरिम संरक्षण
- 11, 13 और 16 सितंबर को ईओडब्ल्यू के सामने होगा पेश
- कोरोना बॉडी बैग घोटाले का मामला
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोरोना बॉडी बैग घोटाले में मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर को 4 सप्ताह का गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया है। अदालत ने कहा कि पेडणेकर को 11, 13 और 16 सितंबर को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के सामने पेश होना होगा। ईओडब्ल्यू ने उन्हें समन जारी कर 11 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।
न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ के समक्ष मंगलवार को किशोरी पेडणेकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने कहा कि जांच चल रही है। याचिकाकर्ता से इस समय हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं लगती है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिका की अंतिम सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि मैं याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता की रक्षा करने का इच्छुक हूं। गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता आवेदक को 30 हजार रुपए के निजी बांड पर रिहा किया जाएगा। अदालत ने पेडणेकर को 11, 13 और 16 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ईओडब्ल्यू के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने उनकी याचिका पर चार सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई तय की।4 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि बुधवार तक पेडणेकर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
29 अगस्त को सेशन कोर्ट ने पेडणेकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोपों से प्रथम दृष्टया सत्ता और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ी साजिश का पता चलता है। 4 अगस्त को भाजपा नेता किरीट सोमैया ने ईओडब्ल्यू में पेडणेकर, एक पूर्व अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजनाएं), एक पूर्व उप नगर आयुक्त और निजी ठेकेदार वेदांत इनोटेक के खिलाफ 49 लाख 63 हजार रुपए की कथित धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी। वेदांत इनोटेक ने कथित तौर पर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को 6719 रुपए प्रति बॉडी बैग की आपूर्ति की थी, जो उसी अवधि के दौरान अन्य सरकारी अधिकारियों या निजी अस्पतालों से तीन गुना अधिक (1,500 रुपए प्रति)दाम पर खरीदा था।
Created On :   6 Sept 2023 9:12 PM IST