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सुनवाई का हवाला: फिल्म निर्माता राकेश रोशन के 9 साल बाद भी नहीं लौटाए गए धोखाधड़ी के 20 लाख
- सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई होने का दिया हवाला
- दो ठगों ने लगाया था राकेश रोशन को 50 लाख का चूना
- सीबीआई ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 30 लाख लौटाए
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में फिल्म निर्माता राकेश रोशन के 20 लाख रुपए नहीं लौटाने को लेकर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चलने का हवाला दिया। रोशन के वकील ने अदालत के संज्ञान में पिछले आदेश को लाया, जिसमं सीबीआई को पैसे लौटाने को कहा गया था। सीबीआई ने उनके 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी में अभी तक 30 लाख रुपए लौटाए हैं और 20 लाख रुपए बकाया है।
न्यायमूर्ति एम.एस.कर्णिक की एकलपीठ के समक्ष बुधवार को राकेश रोशन की याचिका पर सुनवाई हुई। रोशन के वकील प्रसन्ना भंगाले ने दलील दी कि सीबीआई ने अभी तक याचिकाकर्ता को 20 लाख रुपए नहीं लौटाया है। जबकि हाई कोर्ट ने उसे पैसे लौटाने का आदेश दिया था। सीबीआई की वकील पैसे नहीं लौटाने को लेकर ट्रायल कोर्ट में चलने का हवाला दिया। रोशन ने उनसे ठगे गए 50 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मई 2011 में रोशन को दो आरोपियों का फोन आया, जिन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और उन्होंने उनसे 50 लाख रुपए की ठगी की थी। सितंबर 2014 में रोशन को 30 लाख रुपए मिल गए थे और मुकदमा खत्म होने का इंतजार किया था।
इतने वर्षों के बाद भी मामले की सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन अगस्त 2020 में रोशन 20 लाख रुपए पाने के लिए वापस अदालत में गए हैं
Created On :   10 Jan 2024 3:29 PM GMT