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विशेष अदालत: नीरव मोदी की लंदन में अचल संपत्ति की नीलामी से प्राप्त राशि भारत को हस्तांतरित हो
- मोदी की 329 करोड़ की 68 संपत्तियां हैं कुर्क
- नीरव मोदी की लंदन में अचल संपत्ति की नीलामी
- प्राप्त राशि भारत को हस्तांतरित की जानी चाहिए
डिजिटल डेस्क,मुंबई। विशेष पीएमएलए अदालत ने कहा कि भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की लंदन में अचल संपत्ति की नीलामी से प्राप्त आय भारत सरकार को हस्तांतरित की जानी चाहिए। अदालत ने मोदी और उनकी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिए गए एक आवेदन पर आदेश पारित किया।
विशेष न्यायाधीश एस.एम.मेनजोगे के समक्ष ईडी द्वारा विशिष्ट निर्देश के लिए एक आवेदन दायर किया। न्यायाधीश मेनजोगे ने ईडी के आवेदन को मंजूरी देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में आवश्यक स्पष्टीकरण सह संशोधन न्याय के हित में आवश्यक है अन्यथा इस न्यायालय द्वारा पारित जब्ती का आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा। बिक्री, नीलामी या उक्त संपत्ति के समापन की कार्यवाही सहित किसी भी रूप में प्राप्त राशि केंद्रीय सरकार को जमा किया जाएगा। भारत इसे प्राप्त करने के हकदार होंगे।
ईडी ने अदालत को बताया कि जून 2020 में नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया था। ईडी ने उनकी 329 करोड़ रुपए की 68 संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक आवेदन दायर किया था। इसमें लंदन स्थित उनका घर भी शामिल है। यह घर अवैध रूप से एक 'डिपॉजिट ट्रस्ट' के पास था, जिसने खुद यूनाइटेड किंगडम (यूके) में इसे बंद करने की प्रार्थना की थी।
ब्रिटेन की एक अदालत ने ट्रस्ट को अपनी संपत्ति बंद करने और बेचने की अनुमति दी थी, जिसमें नीरव मोदी का घर भी शामिल है।ईडी ने समापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की मांग की, लेकिन उसे पता चला कि भारत में आय प्राप्त करने की अनुमति देने वाले स्पष्ट आदेश के बिना बिक्री आय को देश के भीतर लाना मुश्किल होगा। अदालत ने केवल संपत्ति को जब्त करने की अनुमति दी थी, लेकिन बिक्री आय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी थी, जो लंदन से बिक्री आय प्राप्त करने के लिए आवश्यक थी
Created On :   7 April 2024 3:53 PM GMT