- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- नाबालिग छात्राओं से रेप के आरोपी...
हाईकोर्ट: नाबालिग छात्राओं से रेप के आरोपी अफगानी छात्र को अदालत से मिली अंतरिम राहत
- अदालत ने सुनवाई होने तक पुणे पुलिस की कार्रवाई पर लगाई रोक
- पुणे पुलिस ने छात्र को 14 दिनों में देश छोड़ने की जारी किया है नोटिस
- आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट से नाबालिग छात्रा से दुराचार के आरोपी अफगानी छात्र जहीर अहमद सुल्तान को अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने पुणे पुलिस की विशेष शाखा के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के उसे 14 दिनों में देश छोड़ने की 19 फरवरी को जारी नोटिस पर सुनवाई होने तक रोक लगा दी है। सुल्तान पर नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने समेत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पी. पूनीवाला की खंडपीठ के समक्ष अफरानी छात्र जहीर अहमद सुल्तान की वकील जैद अनवर कुरैशी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि अफगानी छात्रा जहीर अहमद सुल्तान छात्रा वीजा पर साल 2015 में पुणे के वाडिया कालेज में पढ़ने आया। उस पर आरोप है कि उसने साल 16 और 2017 में दूसरे समूदाय के दो नाबालिग छात्राओं के साथ दुराचार किया। पुणे से कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था।
पुणे के डीसीपी ने इस साल 19 फरवरी को बिना याचिकाकर्ता का पक्ष सुने उसे 14 दिनों के अंदर देश छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया। उसके परिवार अमेरिका में रहता है। उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली हुई है। उसने अमेरिका में वीजा के लिए आवेदन किया है, उसे 9 सितंबर को वीजा के लिए साक्षात्कार होगा। तब तक के लिए उसे भारत में रहने की अनुमति दी जाए। पुणे पुलिस की विशेष शाखा की ओर से वकील जीतेन्द्र मिश्रा और वकील संगीता यादव ने याचिकाकर्ता के भारत में रहने का कड़ा विरोध किया। याचिकाकर्ता की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। वह स्टूडेंट वीजा पर भारत में रह रहा है और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। पुलिस को उसके दूसरे समूदाय की नाबालिग लड़कियों से दुराचार करने और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के सबूत मिले हैं। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अमेरिकी दुतावास को पार्टी बनाने का निर्देश दिया है और मामले की सुनवाई होने तक डीसीपी के 14 दिनों में याचिकाकर्ता को देश छोड़ने की नोटिस पर रोक लगा दिया है। 5 मार्च को मामले में सुनवाई होगी।
Created On :   5 March 2024 3:57 PM GMT