जबलपुर: केवल एक स्कूल ने ही मनमानी फीस वसूल कर कमाए 1 करोड़ 64 लाख रु.

केवल एक स्कूल ने ही मनमानी फीस वसूल कर कमाए 1 करोड़ 64 लाख रु.
  • जाँच दलों की प्राथमिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा अभी बाकी स्कूलों की कुंडली खँगाली जा रही
  • मनमानी फीस वृद्धि से एक निजी स्कूल ने 1 करोड़ 64 लाख रुपए की अनुचित कमाई की है।
  • फीस वृद्धि करते हुए 1 करोड़ 64 लाख रुपए की अतिरिक्त कमाई की है।

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। निजी स्कूलों की जैसे-जैसे जाँच हो रही है उनका कच्चा चिट्ठा खुलता जा रहा है। एक प्राइवेट स्कूल ने मनमाने तरीके से फीस वृद्धि करते हुए 1 करोड़ 64 लाख रुपए की अतिरिक्त कमाई की है।

अभी स्कूल का नाम जाहिर नहीं किया जा रहा हैै क्योंकि जाँच अभी भी चल ही रही है। इसी प्रकार कई अन्य स्कूलों नेे भी फीस बढ़ाकर जो कमाई की है वह अब उजागर होने वाली है। कलेक्टर के निर्देश पर गठित किए गए जाँच दलों की प्रारंभिक रिपोर्ट में ही बड़े मामले सामने आ रहे हैं जिससे संचालकों में हड़कंप व्याप्त है।

कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्कूलों में अनधिकृत फीस वृद्धि के संबंध में चर्चा की गई। कलेक्टर ने जाँच दलों की रिपोर्ट की समीक्षा कर कहा कि बहुत से स्कूलों ने अनधिकृत व बिना तार्किक आधार के फीस बढ़ाई है जिसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को नहीं दी गई और न ही जिला शिक्षा समिति को सूचना दी गई।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि मनमानी फीस वृद्धि से एक निजी स्कूल ने 1 करोड़ 64 लाख रुपए की अनुचित कमाई की है। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी, ट्रेजरी ऑफिसर सुश्री विनायिका लाकरा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

स्कूल संचालक पर होगी एफआईआर

कलेक्टर श्री सक्सेना ने कहा कि चुपके से फीस बढ़ाना अनुचित लाभ कमाने व चीटिंग की श्रेणी में आता है अत: स्कूल संचालक पर नियमानुसार फाइन करें, साथ ही संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाए और ब्याज सहित वसूली गई फीस की अभिभावकों को वापसी भी कराई जाए।

10 फीसदी सालाना फीस बढ़ाने का है प्रावधान

बताया जाता है कि निजी स्कूल संचालक 10 फीसदी फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और उसके वाजिब कारण भी बताने होंगे। बिना किसी वजह के लगातार अधिक फीस बढ़ाना शोषण की श्रेणी में आता है।

30 को सेंट अलाॅयसियस और स्टेमफील्ड की सुनवाई

सेंट अलॉयसियस और स्टेमफील्ड स्कूल की सभी शाखाओं की खुली सुनवाई 30 अप्रैल को शाम 5 बजे की जाएगी। अन्य विद्यालयों से संबंधित सुनवाई आगामी तिथियों में की जाएगी।

Created On :   26 April 2024 5:20 PM IST

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