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Jabalpur News: 30 जून तक निजी बोरिंग खनन पर पूरी तरह से रोक

- कलेक्टर ने जारी किया आदेश, जिला जल अभावग्रस्त घोषित
- जिन व्यक्तियों को अपनी निजी भूमि पर नलकूप खनन कार्य कराना है उन्हें ऐसा करने के लिये एसडीएम के समक्ष आवेदन करना होगा।
- यह आदेश शासकीय नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा।
Jabalpur News: आगामी दिनों में पड़ने वाली भीषण गर्मी और उससे होने वाले जल संकट को देखते हुए सम्पूर्ण जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इसके तहत अब निजी बोरिंग खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कुओं, तालाओं, नदियों और पोखरों का पानी केवल घरेलू उपयाेग के लिए सुरक्षित किया गया है। भू-जल को भी सुरक्षित रखने के उपाय किए जा रहे हैं, ताकि जिन क्षेत्रों में हैंडपम्पों और बोरिंग के जरिए पानी की सप्लाई होती है वहां जल संकट की नौबत न आए।
वर्षाकाल में जिले में सामान्य औसत वर्षा से कम वर्षा हुई थी, साथ ही सिंचाई इत्यादि कार्यों में भू-गर्भीय जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण पेयजल स्रोतों के जलस्तर में कमी आई है। सार्वजनिक पेयजल स्रोतों की क्षमता प्रभावित न हो इसलिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सक्सेना ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के प्रस्ताव पर निजी नलकूप खनन में पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है।
नहरों से भी नहीं ले सकेंगे जल| जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी शासकीय भूमि पर स्थित जल स्रोतों में पेयजल तथा घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रयोजनों के लिये नहरों में प्रवाहित जल के अलावा अन्य स्रोतों का जल दोहन किन्ही भी साधनों द्वारा नहीं करेगा।
जिले के जल अभावग्रस्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा प्राइवेट ठेकेदार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति बिना नलकूप का निर्माण नही करेगा। यह आदेश शासकीय नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा।
जिन व्यक्तियों को अपनी निजी भूमि पर नलकूप खनन कार्य कराना है उन्हें ऐसा करने के लिये एसडीएम के समक्ष आवेदन करना होगा।
Created On :   16 April 2025 6:36 PM IST