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Jabalpur News: पार्सल बुक करते समय अब बताना होगा कि अंदर क्या है
- केवल काॅर्टन या बंडल लिखने से नहीं चलेगा काम
- रेलवे बोर्ड ने पार्सल विभाग के लिए जारी किया नया फरमान
- हादसे की जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ था कि एसएलआर कोच में प्रतिबंधित सामग्री रखी गई थी जिससे आग लगी।
Jabalpur News: अभी तक यह देखने में आता था कि अगर रेलवे पार्सल के माध्यम से ट्रेन में कोई भी सामग्री भेजी जाती है तो उसके विवरण में लकड़ी की पेटी है ताे केवल पेटी और काॅर्टन है तो उसकी संख्या मात्र फाॅर्म में भरकर दी जाती है मगर अब ऐसा नहीं चलेगा। पेटी, काॅर्टन और अन्य किसी भी प्रकार के बंडल में अगर कोई सामग्री भेजी जा रही है तो लीजधारक को पेटी, काॅर्टन की संख्या के साथ उसके अंदर रखे हर सामान की विस्तृत जानकारी नए प्राेफार्मा में लिखित में देना अनिवार्य होगा।
जानकारी की तीन काॅपी देनी होगी। इसकी एक काॅपी जहां लीजधारक अपने पास रखेगा तो दूसरी काॅपी गाड़ी में और तीसरी काॅपी पार्सल विभाग को दी जाएगी, ताकि सामग्री का मिलान करने की नौबत आए तो पार्सल विभाग के साथ ही ट्रेन में भी इसका मिलान हो सके। बताया जाता है कि 31 मार्च को भोपाल मंडल के इटारसी के पास अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेस के एसएलआर कोच में आग लग गई थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया था। इस हादसे की जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ था कि एसएलआर कोच में प्रतिबंधित सामग्री रखी गई थी जिससे आग लगी।
रेलवे बोर्ड हुआ सक्रिय जारी किया नया फरमान
अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेस के एसएलआर कोच में आग लगने की घटना के बाद बोर्ड ने फरमान जारी किया है कि पट्टे पर दिए गए पार्सल (एसएलआर) में वस्तु व माल के अधूरे विवरण के कुछ मामले संज्ञान में आए हैं। मैनिफेस्ट के मौजूदा प्रारूप के अनुसार पट्टा धारक व एग्रीगेटर, पार्टी को नंबर प्रस्तुत करना होगा व पैकेजों का विवरण और वस्तु की एक-एक जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। वर्तमान व्यवस्था के तहत पार्सल से सामग्री भेजने के दौरान पार्सल में पेटी, काॅर्टन, बंडल और अन्य सामग्री भेजने के दौरान केवल उनकी संख्या एक पेटी, काॅर्टन और बंडल लिखा जाता था।
अब यह होगा लागू
नए नियम के अनुसार पेटी और काॅर्टन के अंदर रखे सामान की बिंदुवार जानकारी प्रारूप में देनी होगी। इसके अलावा सामग्री की संख्या के साथ यह भी बताना होगा कि किस पैकेट में क्या सामान रखा गया है।
ये सामग्रियां हैं प्रतिबंधित
रेलवे द्वारा पहले से ही जिन सामग्रियों के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है, इनमें यूरेनियम, यूरेनियम कंसन्ट्रेट, थोरियम नाइट्रेट, थोरियम ऑक्साइड, भारी जल व अन्य रेडियो एक्टिव सामग्री शामिल हैं।
एसएलआर की घटना को गंभीरता से लिया गया है। रेलवे बोर्ड ने नया आदेश जारी किया है। अब पेटी, ट्रंक या किसी भी बंडल के भीतर रखी गई सामग्रियों की विस्तृत जानकारी व संख्या का भी उल्लेख करना होगा।
शशांक गुप्ता,सीनियर डीसीएम-टू
Created On :   28 April 2025 6:21 PM IST