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Jabalpur News: बिना अनुमति नहीं हो सकेंगे सार्वजनिक आयोजन, दोपहिया रैली पर भी लगी रोक
- जिला दण्डाधिकारी ने दो माह के लिए जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
- आदेश में जिले में दोपहिया वाहन रैली को भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
- आदेश के मुताबिक पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा संबंधित थाने को देनी होगी
Jabalpur News: जिला दण्डाधिकारी ने आगामी दो माह के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। बिना अनुमति प्राप्त किए होने वाले आयोजनों को अवैध घोषित किया जाएगा तथा आयोजकों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आदेश में जिले में दोपहिया वाहन रैली को भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
नारों का उपयोग सावधानी से हो-
आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में भी ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, जिनसे किसी भी धर्म अथवा वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती हो। ऐसा पाए जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा और उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। आदेश में व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा पशु मालिकों से यह भी कहा गया है कि वे अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोड़ें और न ही सड़कों पर आने दें।
पेइंग गेस्ट की भी सूचना देनी होगी
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों को रखने के पहले इसकी सूचना संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में देना अनिवार्य किया गया है। होटल, लॉज व धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेने तथा विहित प्रारूप में इनकी सूची प्रतिदिन संबंधित थाने को देने के निर्देश होटल, लॉज व धर्मशाला संचालकों को दिए गए हैं।
आदेश के मुताबिक पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा संबंधित थाने को देनी होगी, इसके बाद ही पेइंग गेस्ट को रखा जा सकेगा। यदि मकान में किरायेदार रखा जाता है तो इसकी सूचना भी संबंधित थाने को लिखित रूप से मकान मालिक द्वारा प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।
Created On :   13 Dec 2024 3:56 PM IST