जबलपुर: हाई कोर्ट में एक साथ नियुक्त सात न्यायाधीशों की नियुक्ति को चुनौती

हाई कोर्ट में एक साथ नियुक्त सात न्यायाधीशों की नियुक्ति को चुनौती
  • मामले पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
  • न्यायपालिका में सभी वर्गों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है।
  • आजादी से लेकर आज तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक भी एससी तथा एसटी का जज नहीं बनाया गया है।

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। विगत 2 नवंबर 2023 को मप्र हाईकोर्ट में एक साथ सात न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। इन जजों की नियुक्ति की वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। यह याचिका 4 नवंबर 2023 को दायर की गई थी। मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

एक्टिंग चीफ जस्टिस शील नागू व जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जबलपुर निवासी अधिवक्ता मारुति सोंधिया ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर जातिवाद और वर्गवाद का आरोप लगाया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार साहू ने दलील दी कि हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान में विहित सामाजिक न्याय तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नजरअंदाज करके एक ही जाति, वर्ग तथा परिवार विशेष के ही अधिवक्ताओं के नाम जज बनाने के लिए भेजे जाते हैं।

यह संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 15, 16 एवं 17 के प्रावधानों तथा भावना के विपरीत है। न्यायपालिका में सभी वर्गों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। इस संबंध में करिया मुंडा कमेटी की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से व्याख्या करती है कि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में एक जाति वर्ग विशेष के ही जजों की नियुक्ति होने से बहुसंख्यक समाज के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

अधिवक्ता साहू ने कोर्ट को बताया कि आजादी से लेकर आज तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक भी एससी तथा एसटी का जज नहीं बनाया गया है। इतना ही नहीं मप्र हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में भी आरक्षित वर्ग का एक भी प्रतिनिधि नहीं है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि कॉलेजियम मनमाने रूप से अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए जज के लिए नाम की अनुशंसा करती है। अधिवक्ता साहू ने उदाहरण देकर बताया हाल ही में जस्टिस रवि मलिमठ अपनी तीसरी पीढ़ी के हाईकोर्ट जज थे। इसी प्रकार देश के अन्य परिवारों के उदाहरण भी दिए गए।

Created On :   29 May 2024 2:57 PM IST

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