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Jabalpur News: अवैध काॅलोनी में प्लाॅट के विक्रय और नामांतरण पर एसडीएम ने लगाई रोक

- ललपुर के श्रद्धानगर में सड़क और नाली की जमीन भी बेच दी गई थी
- 7 हजार वर्गफीट जमीन से हटेगा भूस्वामी का नाम
- पुरानी बस्ती ग्वारीघाट द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है एवं रोड का रकबा भी विक्रय किया जा रहा है।
Jabalpur News: ललपुर श्रद्धानगर में अवैध तरीके से बन रही काॅलोनी में बिल्डर ने सड़क और नाली की जमीन भी बेच दी थी। इससे यहां विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे और यहां मकान बनाने वालों में आपसी विवाद हो रहा था। इसकी शिकायत एसडीएम गोरखपुर काे की गई जिसके बाद अनुविभागीय दंडाधिकारी ने अवैध प्लाॅटिंग में विक्रय और नामांतरण पर तत्काल रोक लगा दी। इसके साथ ही वहां की खाली 7 हजार वर्गफीट भूमि से भूस्वामी का नाम हटाकर सड़क मद में दर्ज करने के आदेश दिए।
अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह ने बताया कि हल्का पटवारी ग्वारीघाट द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि ग्राम ग्वारीघाट, पहनं 24 रानिमं ग्वारीघाट तहसील गोरखपुर स्थित खसरा नं 19-1-2 रकबा 0.2936 हेक्टेयर भूमिस्वामी चिरौंजीलाल, रामसलीने, दसोदाबाई पिता कंघई काछी साकिन पुरानी बस्ती ग्वारीघाट द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है एवं रोड का रकबा भी विक्रय किया जा रहा है।
तत्संबंध में अनावेदक को नोटिस जारी किया गया लेकिन अनेक अवसर दिए जाने पर भी जवाब प्रस्तुत न किए जाने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई। जांच में हल्का पटवारी प्रतिवेदन एवं सुसंगत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पाया गया कि आवेदक द्वारा अधिनियम मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वधन तथा शर्तें नियम 1999 एवं नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के उल्लंघन में अवैध प्लाॅटिंग की गई है, साथ ही रोड का रकबा भी विक्रय किया जा रहा है।
इस संबंध में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह ने आदेश पारित कर कहा कि ग्राम ग्वारीघाट के खसरा नं 19-1-2 रकबा 0.2936 हेक्टेयर के विक्रय एवं नामांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। उक्ताशय की प्रविष्टि खसरा के कॉलम नंबर 12 में हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया जाए, साथ ही पंजीयक जिला जबलपुर एवं संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार को आदेश की प्रति पृथक से प्रेषित करें।
थाने में दर्ज होगी एफआईआर
हल्का पटवारी द्वारा ग्राम ग्वारीघाट के खसरा नं. 19-1-2 का शेष रकबा 0.066 हे. जो वर्तमान में अनावेदक के नाम पर दर्ज है, उसमें अनावेदक का नाम विलोपित कर पृथक बटांक कायम कर सड़क या रास्ता में दर्ज किया जाए। कॉलोनी का प्रबंध शासन के आधिपत्य में लिए जाने के साथ ही नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 292-ग एवं अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किए जाने हेतु आदेश की प्रति आयुक्त नगर पालिक निगम को अलग से भेजी जाए।
Created On :   29 April 2025 5:55 PM IST