- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- जनहित याचिका, मप्र में अनाथ छात्रों...
Jabalpur News: जनहित याचिका, मप्र में अनाथ छात्रों को शिक्षा एवं रोजगार में मिले आरक्षण

- सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमे की स्टेटस रिपोर्ट पेश करें, अगली सुनवाई 5 मई को
- हाईकोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई तक सुको में लंबित प्रकरण का स्टेटस पेश करने के निर्देश दिए।
- मप्र में भी अनाथ बच्चों को शिक्षा तथा रोजगार में कम से कम 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी जाए।
Jabalpur News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर अनाथ बच्चों को शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण देने की मांग की गई है। मामले पर सोमवार को चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस याचिका में उठाए गए मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित है। हाईकोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई तक सुको में लंबित प्रकरण का स्टेटस पेश करने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने यह बताने कहा है कि क्या इस याचिका में उठाए गए मुद्दे सुको की याचिका के समान हैं। मामले पर अगली सुनवाई 5 मई को होगी। जबलपुर में दिशा एजुकेशन एण्ड फाउंडेशन नामक संस्था के अध्यक्ष कैलाश कुमार वासनिक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, अखिलेश प्रजापति व जीएस उद्दे ने पक्ष रखा। मध्य प्रदेश राज्य में अनाथ बच्चों/छात्रों को पृथक वर्ग में रखते हुए उन्हें शिक्षा एवं रोजगार में कम से कम 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए।
अनाथ छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक संकाय में एडमिशन हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र व उत्तराखंड राज्य ने ऐसे बच्चों को शिक्षा तथा रोजगार में 5 फीसदी आरक्षण का कानून बनाया गया है। पिछले साल संसद में अनाथों को पृथक वर्ग घोषित कर आरक्षण देने का बिल प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना बनाई गई है, जिसमें प्रतिमाह 4 हजार रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
मध्य प्रदेश सरकार से सूचना के अधिकार के तहत अनाथ बच्चों की संख्या तथा उनको शासन स्तर पर दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी चाही गई थी। सरकार की ओर से बताया गया कि उनके पास आनाथ बच्चों का कोई अधिकृत डाटा उपलब्ध नहीं है। मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक अगस्त 2024 को पंजाब राज्य के मामले में दिए फैसले के तहत मप्र में भी अनाथ बच्चों को शिक्षा तथा रोजगार में कम से कम 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी जाए।
Created On :   29 April 2025 6:24 PM IST