Chhindwara News: नाबालिग से दुराचार करने वाले आरोपी को अंतिम सांस तक कैद की सजा

नाबालिग से दुराचार करने वाले आरोपी को अंतिम सांस तक कैद की सजा
  • पीडि़ता की शिकातय पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया था।
  • पुलिस व परिजन ने पीडि़ता को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराया था।

Chhindwara News: तामिया थाना क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग से दुराचार के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में कैद रखने की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक जुन्नारदेव गंगावती डेहरिया ने बताया कि तामिया थाने में 20 जुलाई 2023 को नाबालिग के लापता होने की सूचना दर्ज कराई गई थी। पीडि़ता के लौटने पर पता चला कि उसे अमरवाड़ा में आधार कार्ड अपडेट कराते समय आरोपी रोहित पिता रामप्रसाद उईके (20) मिला था। जिसने शादी का प्रलोभन देकर उसे अपने साथ नागपुर ले गया था। 5 माह तक आरोपी ने पीडि़ता के साथ दुराचार किया।

धमकाते हुए उसे अपने साथ जबरन रखा था। पीडि़ता की शिकातय पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया था। अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव ने उक्त आरोपी को दोषी पाते हुए अंतिम सांस तक कैद रहने व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

दुराचारी को 20 साल का कठोर कारावास

मानसरोवर बस स्टैंड से चाट में नशीली दवा मिलाकर नाबालिग को अगवा करने, एक माह से ज्यादा तक बंधक बनाकर रखने और दुराचार करने के मामले में अदालत ने आरोपी को २० साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार उईके ने बताया कि देहात थाने में 4 दिसंबर 2023 से लापता नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पीडि़ता ने बताया कि मंदिर में हुई जान पहचान के बाद आरोपी शंकर ने उसे 4 दिसंबर 2023 को मानसरोवर बस स्टैंड बुलाया था। यहां चाट में नशीली दवा खिलाई थी। जब उसे दूसरे दिन होश आया तो वह आरोपी के साथ एक घर में थी। आरोपी ने यह घर उसकी नानी का होना बताया। 22 जनवरी 2024 तक आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। पुलिस व परिजन ने पीडि़ता को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश तृप्ति पांडे ने आरोपी शंकर को 20 साल कठोर कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Created On :   26 Feb 2025 12:58 PM IST

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