Chhindwara News: तामिया थाना क्षेत्र की एक १३ साल की बच्ची से दुराचार की वारदात, नाबालिग के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

तामिया थाना क्षेत्र की एक १३ साल की बच्ची से दुराचार की वारदात, नाबालिग के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास
  • तामिया थाना क्षेत्र की एक १३ साल की बच्ची से दुराचार की वारदात
  • नाबालिग के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

Chhindwara News: तामिया थाना क्षेत्र की एक १३ साल की बच्ची से दुराचार की वारदात सामने आई थी। इस मामले में आरोपी को जुन्नारदेव अपर सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने महज ७७ दिन में इस अपराध की सुनवाई कर सख्त फैसला सुनाया है। दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) और अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन अधिकारी गंगावती डहेरिया ने बताया कि १ जुलाई २०२४ को पीडि़ता परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने गई थी। यहां से आरोपी २० वर्षीय राजेन्द्र भारती ने अपनी बातों में फंसाकर और शादी का झांसा देकर नाबालिग को अपने साथ सीहोर ले गया था। २९ सितम्बर २०२४ को नाबालिग के दस्तयाब होने के बाद पुलिस ने आरोपी राजेन्द्र के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुराचार का अपराध दर्ज किया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव ने विशेष प्रकरण की सुनवाई कर महज ७७ दिन में फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने आरोपी राजेन्द्र को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने पीडि़ता को दो लाख रुपए प्रतिकर देने विधिक सहायता प्राधिकरण को आदेश दिए है।

Created On :   9 Feb 2025 5:21 PM IST

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